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  1. Income Tax Laws (Amendment) Bill 2025: FM सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया आयकर विधेयक, क्या है इसमें खास?

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Income Tax Laws (Amendment) Bill 2025: FM सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया आयकर विधेयक, क्या है इसमें खास?

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 11, 2025, 15:15 IST

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सारांश

Income Tax Bill 2025: निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नए ड्राफ्ट में तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिनमें बेहतर शब्दावली, ड्राफ्टिंग में सुधार और बेहतर क्रॉस-रेफरेंसिंग शामिल हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलावों को भी इसमें शामिल किया गया है।

Income Tax

Income Tax: आज का नया विधेयक 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए ओरिजनल ड्राफ्ट की जगह लेगा।

Income Tax Laws (Amendment) Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज 11 अगस्त को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश कर दिया। यह 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए ओरिजनल ड्राफ्ट की जगह लेगा। इसके पहले सरकार ने शुक्रवार (8 अगस्त) को संसद में आयकर विधेयक 2025 वापस ले लिया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए इस संशोधित आयकर विधेयक 2025 का नाम "इनकम टैक्स (नंबर 2) बिल 2025" है।

सीतारमण ने कहा था कि नए ड्राफ्ट में तकनीकी सुधार किए गए हैं, जिनमें बेहतर शब्दावली, ड्राफ्टिंग में सुधार और बेहतर क्रॉस-रेफरेंसिंग शामिल हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करने के बाद सरकार ने विधेयक का एक अपडेटेड वर्जन पेश किया है।

सरकार ने क्यों वापस लिया था आयकर विधेयक 2025?

पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयकर विधेयक 2025 को वापस लिया गया है ताकि इसमें सेलेक्ट कमेटी की सुझाई गई बदलावों को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, बिल के पिछले ड्राफ्ट में कुछ सुधार और भाषा में संशोधन भी जरूरी थे।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “सेलेक्ट कमेटी ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। सरकार ने लगभग सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, अन्य स्रोतों से भी सुझाव मिले हैं जिन्हें सही कानूनी अर्थ स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाना जरूरी है। इसमें ड्राफ्टिंग से जुड़ी गलतियों को ठीक करना, वाक्यों का सही मिलान, जरूरी बदलाव और क्रॉस-रेफरेंस को सुधारना शामिल है।”

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात को खारिज कर दिया कि पहले किया गया काम बेकार गया। उन्होंने कहा, "जब कोई संसदीय समिति कई प्रस्तावित संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उनमें से कई को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मानक प्रक्रिया मूल विधेयक को वापस लेकर उसका संशोधित संस्करण प्रस्तुत करना होता है।" रिजिजू ने कहा, "विधेयक को वापस लेकर उसे दोबारा पेश करने से समय की बचत होती है और प्रक्रियात्मक दक्षता सुनिश्चित होती है।"

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।