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  1. EPFO पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, पेंशन योगदान की गलतियों को सुधारने के लिए जारी हुई गाइडलाइन्स

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EPFO पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, पेंशन योगदान की गलतियों को सुधारने के लिए जारी हुई गाइडलाइन्स

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 22, 2025, 17:45 IST

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सारांश

EPFO ने पेंशन योजना (EPS) में होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पात्र कर्मचारियों का छूटा हुआ योगदान जमा किया जाएगा और अपात्र लोगों का गलत जमा पैसा पीएफ खाते में ट्रांसफर होगा। इससे पेंशन दावों के निपटान में होने वाली देरी खत्म होगी।

EPFO EPS correction rules, fix missing EPS contributions, EPFO new pension rules

EPFO ने पेंशन रिकॉर्ड को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए जारी की नई सुधार प्रक्रिया।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन रिकॉर्ड को सटीक बनाने और सदस्यों के लिए सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। संगठन ने पाया है कि कई मामलों में नियोक्ताओं ने या तो उन कर्मचारियों के लिए गलत तरीके से ईपीएस (EPS) योगदान जमा कर दिया जो इसके पात्र नहीं थे, या फिर उन कर्मचारियों का योगदान जमा करने में विफल रहे जो इस योजना के पात्र थे। इन गलतियों के कारण सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी दावों के निपटान में काफी जटिलताओं और देरी का सामना करना पड़ रहा था। अब इन विसंगतियों को दूर करने के लिए ईपीएफओ ने एक स्पष्ट प्रक्रिया तय कर दी है।

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अपात्र सदस्यों के मामले में सुधार की प्रक्रिया

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ऐसे कर्मचारी का पैसा गलती से पेंशन खाते में जमा कर दिया गया है जो ईपीएस के लिए पात्र नहीं था, तो उस राशि की ईपीएफओ द्वारा घोषित ब्याज दर के साथ पुनर्गणना की जाएगी। गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के लिए, यह कुल राशि पेंशन खाते से भविष्य निधि खाते (अकाउंट नंबर 1) में ट्रांसफर कर दी जाएगी और सदस्य के रिकॉर्ड से गलत पेंशन सेवा को हटा दिया जाएगा। छूट प्राप्त संस्थानों के मामले में, ईपीएफओ ब्याज सहित राशि को वापस पीएफ ट्रस्ट को हस्तांतरित करेगा और सदस्य के खाते से गलत सेवा विवरण को हटा देगा।

पात्र सदस्यों के लिए छूटा हुआ योगदान जमा करना

उन मामलों में जहां पात्र कर्मचारियों को गलती से ईपीएस योजना से बाहर रखा गया था, ईपीएफओ अब ब्याज के साथ देय पेंशन योगदान की गणना करेगा और उसे पेंशन खाते में जमा कराएगा। गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के लिए, यह राशि अकाउंट नंबर 1 से अकाउंट नंबर 10 में भेजी जाएगी और सदस्य की पेंशन सेवा को अपडेट किया जाएगा। वहीं, छूट प्राप्त संस्थानों के लिए संबंधित पीएफ ट्रस्ट को ब्याज सहित देय राशि की गणना करके ईपीएफओ के पेंशन खाते में जमा करनी होगी। इसके बाद सदस्य के रिकॉर्ड में पेंशन सेवा और उससे जुड़ी अवधि को विधिवत क्रेडिट कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा

ईपीएफओ का कहना है कि जहां भी आवश्यक होगा, सटीक लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए धन का फिजिकल हस्तांतरण किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के पेंशन अधिकारों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस कदम से कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन लाभ प्राप्त करते समय होने वाली विसंगतियों से बचने में बड़ी मदद मिलेगी। यह सुधार न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि कर्मचारियों को उनके हक की पूरी पेंशन राशि बिना किसी परेशानी के दिलाने में भी सहायक होगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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