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EPF प्रोफाइल में नाम, DOB या नागरिकता बदलनी है? ये है आसान तरीका, दफ्तर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Upstox

2 min read | अपडेटेड January 09, 2026, 19:03 IST

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सारांश

कुछ मामलों में EPF प्रोफाइल में बदलाव बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए भी किया जा सकता है। अगर तय शर्तें पूरी होती हैं, तो नाम, नागरिकता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, नौकरी जॉइन करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख जैसी जानकारियां ऑनलाइन बदली जा सकती हैं।

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EPF: अगर आपकी कंपनी स्थायी रूप से बंद हो चुकी है, तो भी प्रोफाइल में बदलाव का रास्ता बंद नहीं होता।

EPF सब्सक्राइबर होने के नाते कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है, जब आपको अपने EPFO प्रोफाइल में बदलाव करना पड़े। यह बदलाव नाम, जन्मतिथि (DOB), वैवाहिक स्थिति, माता-पिता का नाम या फिर नागरिकता से जुड़ा हो सकता है। EPFO ने अलग-अलग परिस्थितियों के लिए इसके नियम तय किए हैं, जिनके जरिए आप अपनी प्रोफाइल की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

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कुछ मामलों में EPF प्रोफाइल में बदलाव बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए भी किया जा सकता है। अगर तय शर्तें पूरी होती हैं, तो नाम, नागरिकता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, नौकरी जॉइन करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख जैसी जानकारियां ऑनलाइन बदली जा सकती हैं।

नागरिकता बदलने के लिए क्या है गाइडलाइन?

नागरिकता बदलने को लेकर EPFO की गाइडलाइन काफी स्पष्ट है। नागरिकता में बदलाव केवल दो ही स्थितियों में किया जा सकता है। पहली स्थिति तब है, जब प्रोफाइल में नागरिकता का कॉलम खाली हो और आप उसे ‘Indian’ करना चाहते हों। दूसरी स्थिति तब है, जब आप नागरिकता को ‘Indian’ से बदलकर ‘International’ करना चाहते हों।

बिना दस्तावेज अपलोड किए बदलाव तभी संभव है, जब आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले एक्टिव हो और वह आधार से वेरिफाइड हो। ऐसे मामलों में सिस्टम के जरिए सीधे प्रोफाइल अपडेट की सुविधा मिल जाती है।

अगर UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले एक्टिव तो था, लेकिन उसमें बदलाव करने हैं, तो यह तभी हो पाएगा जब जॉइंट डिक्लेरेशन को आपके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की मंजूरी मिल जाए। एम्प्लॉयर की स्वीकृति के बाद ही प्रोफाइल में सुधार किया जा सकता है।

UAN आधार से लिंक नहीं है?

अगर आपका UAN आधार से लिंक नहीं है या फिर आपके पास UAN ही नहीं है, तो ऑनलाइन तरीका काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आपको फिजिकल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। एम्प्लॉयर इस फॉर्म को अपने लॉगिन के जरिए EPFO में अपलोड करेगा, जिसके बाद यह संबंधित EPFO ऑफिस तक पहुंचेगा।

अगर आपकी कंपनी स्थायी रूप से बंद हो चुकी है, तो भी प्रोफाइल में बदलाव का रास्ता बंद नहीं होता। ऐसे में जॉइंट डिक्लेरेशन किसी अधिकृत व्यक्ति जैसे गजटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, सांसद, पोस्ट मास्टर या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से साइन करवाना होता है। इसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर इसे सीधे EPFO ऑफिस में जमा करना पड़ता है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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