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पर्सनल फाइनेंस

31 मार्च तक PPF, NPS या SSY अकाउंटहोल्डर्स कर लें ये काम, नहीं तो हो सकती है मुश्लिक खड़ी

Namita Shukla

3 min read | अपडेटेड March 11, 2026, 13:12 IST

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सारांश

पीपीएफ, एनपीएस या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपका अकाउंट है और आपने अभी तक मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अपने इन अकाउंट्स में कोई राशि जमा नहीं की है, तो 31 मार्च से पहले यह काम जरूर कर लें, नहीं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है।

बचत खाता

31 मार्च तक PPF, NPS या SSY अकाउंटहोल्डर्स कर लें ये काम

इस महीने की आखिरी तारीख किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अहम है। दरअसल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आखिरी दिन है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से कई फाइनेंशियल नियम बदलने वाले हैं, जिसकी जानकारी अपस्टॉक्स हिंदी पर आपको समय-समय पर दी जा रही है। आज बात करते हैं उन लोगों की जिनका अकाउंट पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) या फिर एसएसवाई (सुकन्या समृद्धि योजना) में अकाउंट है। अगर आपका इन तीनों में से किसी में भी अकाउंट है और आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक अपने इन अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला है, तो यह काम आप आने वाली 31 मार्च से पहले हर हाल में कर लें, नहीं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है।

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क्या कहते हैं PPF अकाउंट के नियम?

पीपीएफ अकाउंटहोल्डर्स को साल भर में कम से कम 500 रुपये या फिर ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। केवल भारतीय ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर किसी साल आप मिनिमम अमाउंट जमा करने से चूक जाते हैं, तो ऐसे में आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाले फायदे से आप ऐसे में चूक सकते हैं। हालांकि आप अपना पीपीएफ अकाउंट फिर से एक्टिव करा सकते हैं। इसके जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने मिनिमम अमाउंट तक नहीं डाला है, ऐसे हर साल के लिए आपको 500 रुपये और साथ ही 50 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी।

क्या कहते हैं SSY अकाउंट के नियम?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक सरकारी योजना है, जो पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुई है। बेटी के भविष्य के लिए इस बचत खाते का इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। इसमें हर साल कम से कम 250 रुपये आपको डालने होते हैं। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम अमाउंट नहीं डाला जाता है, तो ऐसे में अकाउंट डिफॉल्ट खाता माना जाता है। पीपीएफ की तरह यहां भी हर छूटे हुए साल के लिए 250 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी देकर आप अपना अकाउंट फिर से एक्टिव कर सकते हैं।

क्या कहते हैं NPS अकाउंट के नियम?

एनपीएस की बात करें तो NPS टीयर-1 खाते में सालाना कम से कम 1,000 रुपये आपको डालने होते हैं और अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपको अपना अकाउंट फिर से चालू करना है, तो ऐसे में आपको छूटे हुए साल का 1,000 रुपये और साथ ही 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी।

लेखकों के बारे में

Namita Shukla
Namita Shukla is a seasoned journalist with over 15 years of experience in Hindi media. She has worked with some of the most reputed news organizations, including Navbharat Times, Dainik Jagran, Aaj Tak, and Hindustan Times Hindi. Throughout her career, Namita has reported on a wide range of beats such as national affairs, sports, business, and entertainment, bringing clarity and depth to her reporting. In addition to her journalistic work, she is a certified fact-checker by both Google and Meta, underscoring her commitment to accuracy and ethical journalism in the digital age.

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