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  1. टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से बढ़ाई डेडलाइन, अब 10 दिसंबर तक कर सकेंगे रिटर्न फाइलिंग, समझें इससे किसे मिली राहत?

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टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से बढ़ाई डेडलाइन, अब 10 दिसंबर तक कर सकेंगे रिटर्न फाइलिंग, समझें इससे किसे मिली राहत?

Upstox

3 min read | अपडेटेड October 30, 2025, 12:17 IST

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सारांश

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। सीबीडीटी ने टैक्स आडिट रिपोर्ट और आडिट मामलों में आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। टैक्स आडिट रिपोर्ट की नई तारीख 10 नवंबर और आईटीआर फाइलिंग की 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है।

tax audit date extended

सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को दी बड़ी राहत, बढ़ाई डेडलाइन।

CBDT Extends Due Dates: देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह राहत उन टैक्सपेयर्स को दी गई है, जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह फैसला टैक्स प्रोफेशनल्स की मांगों के बाद लिया है। एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की पुरानी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) और कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जो आखिरी तारीख के दबाव में काम कर रहे थे।

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क्यों बढ़ानी पड़ी आखिरी तारीख?

इस साल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और संबंधित आईटीआर फाइल करने की तारीखों को लेकर काफी भ्रम और दबाव की स्थिति थी। टैक्स प्रोफेशनल्स की कई संस्थाओं ने देश भर के अलग-अलग हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइलिंग के बीच कम से कम एक महीने का अनिवार्य गैप (अंतर) होना चाहिए।

हाल ही में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई हाई कोर्ट ने टैक्स विभाग को डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने विशेष रूप से कहा था कि ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर फाइलिंग के बीच एक महीने का वैधानिक अंतर होना ही चाहिए। इसी दबाव और कानूनी याचिकाओं के बाद सीबीडीटी ने यह राहत भरा कदम उठाया है।

क्या हैं नई डेडलाइन?

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट: एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है।
ITR फाइलिंग: ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके खातों का ऑडिट होता है (जैसे कंपनियां या वे प्रोफेशनल्स जिनका टर्नओवर तय सीमा से अधिक है), उनके लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 थी। इसे अब बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया गया है।

प्रोफेशनल्स को मिला जरूरी एक महीने का गैप

सीबीडीटी के इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि इसने टैक्स प्रोफेशनल्स की मुख्य मांग को मान लिया है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (10 नवंबर) और आईटीआर फाइलिंग (10 दिसंबर) के बीच ठीक एक महीने का समय मिल गया है। पहले यह दोनों तारीखें 31 अक्टूबर ही थीं, जिससे सीए और टैक्सपेयर्स पर भारी दबाव था।

एक महीने का यह गैप इसलिए जरूरी है ताकि ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने के बाद टैक्सपेयर और उसके ऑडिटर को रिटर्न को सही ढंग से तैयार करने और वेरिफाई करने का पूरा समय मिल सके। इससे गलतियों की संभावना कम हो जाती है। इनकम टैक्स इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर भी इस फैसले की जानकारी दी। यह फैसला उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत है, जो डेडलाइन खत्म होने के डर से परेशान थे।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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