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  1. Vodafone Idea के शेयर 3% तक टूटे, AGR बकाया मामले पर अब दिवाली के बाद होगी सुनवाई

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Vodafone Idea के शेयर 3% तक टूटे, AGR बकाया मामले पर अब दिवाली के बाद होगी सुनवाई

Upstox

3 min read | अपडेटेड October 13, 2025, 13:10 IST

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सारांश

Vodafone Idea share: अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 27 अक्टूबर को तय की है। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल ने दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वोडाफोन आइडिया के वकील ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई।

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Vodafone Idea

Vodafone Idea: अदालत ने कहा कि सरकार को इस मामले पर एक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।

Vodafone Idea के शेयरों में आज 13 अक्टूबर को 3 फीसदी तक की गिरावट आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया मामले की सुनवाई को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने अदालत से थोड़ा और समय मांगा था। अदालत ने कहा कि सरकार को इस मामले पर एक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। अब यह सुनवाई दिवाली के बाद, यानी 27 अक्टूबर को होगी। आज की गिरावट के साथ कंपनी का मार्केट कैप घटकर 95,125.18 करोड़ रुपये पर आ गया।

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अब 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई

अदालत ने सुनवाई की नई तारीख 27 अक्टूबर को तय की है। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल ने दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वोडाफोन आइडिया के वकील ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई और मजाक में कहा, “हम भी इस साल दिवाली मनाना चाहते हैं।”

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के बकाए को निपटाने के लिए एकमुश्त समझौते (One-Time Settlement) पर विचार कर रही है। बताया गया है कि सरकार ब्याज और जुर्माने में छूट देकर, मूल राशि पर भी कुछ रियायत देने की योजना बना रही है।

पहले भी कई बार टल चुकी है सुनवाई

यह मामला पिछले एक महीने में तीन बार टल चुका है। 19 सितंबर को सरकार ने कहा था कि उसे वोडाफोन आइडिया की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई ठोस समाधान जरूरी है क्योंकि सरकार खुद भी कंपनी की हिस्सेदार है। इसके बाद सुनवाई 26 सितंबर तक टाल दी गई।

26 सितंबर को DoT की ओर से फिर समय मांगा गया, जिसके बाद 6 अक्टूबर की नई तारीख तय की गई। 6 अक्टूबर को भी सरकार ने समय मांगा और सुनवाई 13 अक्टूबर तक टल गई। अब एक बार फिर 27 अक्टूबर नई तारीख तय की गई है।

क्या है पूरा मामला

वोडाफोन आइडिया ने DoT द्वारा मांगे गए ₹9,450 करोड़ के अतिरिक्त AGR बकाया को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की सीमा से बाहर है। इनमें से ₹2,774 करोड़ FY18-19 के हैं, जब वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था, जबकि ₹5,675 करोड़ वोडाफोन ग्रुप के पुराने बकाए से जुड़े हैं। कंपनी का दावा है कि सरकार ने कुछ रकम दो बार गिनी है, इसलिए उसने 2017 से पहले की अवधि से नए सिरे से हिसाब-किताब की मांग की है।

सरकार ने मामले पर क्या कहा?

सरकार की ओर से संचार राज्यमंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने अगस्त में कहा था कि सरकार अब कोई नई राहत देने की योजना में नहीं है। उन्होंने बताया कि 2021 के राहत पैकेज के तहत पहले ही करीब ₹53,000 करोड़ का कर्ज इक्विटी में बदला जा चुका है, जिससे सरकार की कंपनी में 49% हिस्सेदारी हो गई है।

उन्होंने कहा कि अब कंपनी को अपने हालात खुद संभालने होंगे। वहीं, टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि सरकार का वोडाफोन आइडिया को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) में बदलने का कोई इरादा नहीं है।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)
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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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