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  1. Tobacco stocks: 1 फरवरी से ऐसा क्या होने वाला है, जिससे Godfrey Phillips, ITC जैसे शेयर 16% तक टूट गए? समझिए पूरा मामला

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Tobacco stocks: 1 फरवरी से ऐसा क्या होने वाला है, जिससे Godfrey Phillips, ITC जैसे शेयर 16% तक टूट गए? समझिए पूरा मामला

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड January 01, 2026, 14:37 IST

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सारांश

आज के कारोबार में Godfrey Phillips के शेयरों में करीब 16 फीसदी की कमजोरी है और यह स्टॉक BSE पर 2323 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आ गया है। दूसरी तरफ ITC के शेयरों में भी करीब 9 फीसदी की गिरावट रही और यह 367.55 रुपये के भाव पर आ गया। VST Industries के शेयर भी 1.25 फीसदी की गिरावट के साथ 253.50 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहे थे।

शेयर सूची

Tobacco stocks

Tobacco stocks: निवेशकों को डर है कि नए टैक्स की वजह से तंबाकू और पान मसाला के दाम बढ़ जाएंगे।

Tobacco stocks: सिगरेट का कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयरों में आज 1 जनवरी 2026 को जबरदस्त दबाव है। दरअसल, सरकार ने बुधवार को 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और नया सेस लगाने का ऐलान किया है। इस खबर के बाद सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाने वाली कई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली हो रही है। निवेशकों को डर है कि नए टैक्स की वजह से तंबाकू और पान मसाला के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे इन कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसी आशंका के चलते शेयरों पर दबाव देखने को मिला।
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Godfrey Phillips समेत ये शेयर टूटे

आज के कारोबार में Godfrey Phillips के शेयरों में करीब 16 फीसदी की कमजोरी है और यह स्टॉक BSE पर 2323 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आ गया है। दूसरी तरफ ITC के शेयरों में भी करीब 9 फीसदी की गिरावट रही और यह 367.55 रुपये के भाव पर आ गया। VST Industries के शेयर भी 1.25 फीसदी की गिरावट के साथ 253.50 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहे थे।

1 फरवरी से नया टैक्स

सरकार ने साफ किया है कि 1 फरवरी से तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर GST के अलावा नया टैक्स लगाया जाएगा। तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी, जबकि पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा।

नए नियमों के तहत सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला पर 40% GST लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% GST लागू होगा। इसके साथ ही जो GST कंपेंसेशन सेस अभी लगता है, वह 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को भी नोटिफाई किया।

दिसंबर 2025 में संसद ने दो नए बिल पास किए थे, जिनके जरिए सरकार को तंबाकू और पान मसाला पर नए टैक्स लगाने की अनुमति मिली। इनका मकसद स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं और टैक्स सिस्टम में बदलाव को संभालना बताया गया है। कुल मिलाकर, टैक्स बढ़ने की आशंका से तंबाकू कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई है और निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं।

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें।)

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