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4 min read | अपडेटेड September 26, 2025, 14:10 IST
सारांश
बिहार में आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई, इसके लिए कौन सी महिलाएं पात्र हैं और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, चलिए समझते हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पात्रता क्या है और कैसे करें अप्लाई?
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की 75 लाख पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 7,500 करोड़ रुपये सौंपे। यह योजना क्या है, इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं और इसके लिए पात्रता क्या है, चलिए समझते हैं। 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखी जाती है। इस योजना के तहत बिहार राज्य में हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है।
योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किश्त दी जाती है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन होता है और इस आकलन के बाद 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। आपको बता दें कि यह 2 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जिसके बाद ही आवश्यकतानुसार यह राशि दी जाती है।
योजना के अंतर्गत परिवार का मतलब है, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला), इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगें। महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अन्तर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है-
योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा सम्पर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है।
सभी प्राप्त आवेदनों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो। योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। आगे आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है।
जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगें। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी।
समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा।
जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगे।
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