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4 min read | अपडेटेड September 30, 2025, 15:30 IST
सारांश
बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए राज्य की महिलाओं को 10,000 रुपये की शुरुआती मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए कुछ तारीखें तय की गई हैं। बिहार सरकार ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया है।
कैसे उठाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा?
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana के तहत बिहार की पात्र महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जा रही है। बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए राज्य की महिलाओं को 10,000 रुपये की शुरुआती मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए कुछ तारीखें तय की गई हैं। बिहार सरकार ने इन तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3, 6, 17, 24 और 31 अक्टूबर को इस योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा 7, 14, 21, 28 नवंबर, 5, 12, 19 और 26 दिसंबर को भी इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से महिला लाभुकों को इन तारीखों पर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
जीविका स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ीं सभी इच्छुक सदस्य महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करें।
स्वयं सहायता ग्रुप से नहीं जुड़ी महिलाएं जुड़ने के लिए सबसे पहले अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में जमा कर सकती हैं।
योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किश्त दी जाती है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन होता है और इस आकलन के बाद 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। आपको बता दें कि यह 2 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जिसके बाद ही आवश्यकतानुसार यह राशि दी जाती है।
योजना के अंतर्गत परिवार का मतलब है, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा और नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला), इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगें। महिलाएं जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अन्तर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है-
1- आवेदिका की उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए।
2- आवेदिका स्वयं या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो।
3- आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित / संविदा) में न हो।
योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। उनके ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के उपरांत उन्हें समूह में जोड़ने हेतु उनके क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा सम्पर्क किया जाएगा। समूह में जुड़ने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका के वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है।
सभी प्राप्त आवेदनों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी हो। योजना का लाभ लेने के क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। आगे आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों की मांग की जा सकती है।
जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगें। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करेंगी। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन संबंधित ग्राम संगठन में निर्धारित प्रपत्र में जमा करेंगे।
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