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9 min read | अपडेटेड January 02, 2026, 15:44 IST
सारांश
वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 के तहत लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट ‘स्टिक’ पर 2,050-8,500 रुपये का प्रोडक्ट शुल्क 1 फरवरी से लगाने की घोषणा की है।

चबाने वाले तंबाकू, जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा के मामले में मशीन-बेस्ड लेवी से जुड़े FAQs
वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 के तहत लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट ‘स्टिक’ पर 2,050-8,500 रुपये का प्रोडक्ट शुल्क 1 फरवरी से लगाने की घोषणा की है। ऐसे में किन-किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, इसको लेकर अभी भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इसको लेकर लोग किन-किन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं?
तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर प्रभावी शुल्क दरों को अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये शुल्क दरें 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।
ये नियम अधिसूचना संख्या 05/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।
ये नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3A के तहत अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित सामानों को कवर करते हैं, जिसका मतलब है, चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा।
ये नियम अधिसूचित सामानों यानी चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पर क्षमता निर्धारण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह के तरीके के बारे में बताते हैं।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए पंजीकृत वर्तमान टैक्सपेयर्स को अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं है।
नहीं, ये नियम अधिसूचित सामानों के पाउच बनाने वाले विनिर्माताओं पर लागू होते हैं। जो लोग दूसरे रूपों में (जैसे टिन में) विनिर्माण करते हैं, उन्हें निर्धारण मूल्य पर लागू शुल्क देना होगा।
हां, छूट उपलब्ध है और इसे अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 01.02.2022 में उत्पादों के लिए लागू शुल्क दरों को अधिसूचित करते समय शामिल किया गया है।
फॉर्म CE DEC-01 में घोषणा पत्र नियमों के लागू होने के सात दिनों के भीतर यानी 7 फरवरी, 2026 तक पोर्टल पर फाइल करना होगा।
हां, यह आवश्यक है।
मापदंडों में मशीनों की संख्या, मशीनों के बारे में विनिर्देशन जैसे कि अधिकतम रेटेड कैपेसिटी और गियर बॉक्स अनुपात और बताए गए खुदरा बिक्री मूल्यों का विवरण शामिल हैं।
यह ट्रैक/फनल की संख्या, गियर बॉक्स अनुपात और मेन मोटर के प्रति मिनट घूमने की गति के बारे में तकनीकी जानकारी देने में सहायता के लिए आवश्यक है।
नहीं, शुल्क मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी से उत्पादित मानी गई मात्रा पर आधारित होता है।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3A के अनुसार, विनिर्माताओं को प्रोडक्शन की निर्धारित वार्षिक क्षमता के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि, दाखिल की गई घोषणा के सत्यापन तक, विनिर्माता महीने के दौरान बनाए गए पाउच के खुदरा बिक्री मूल्यों और पैकिंग मशीन की अधिकतम रेटेड स्पीड, पाउच प्रति मिनट के आधार पर शुल्क का भुगतान करेगा। उदाहरण के लिए, अगर चबाने वाले तंबाकू बनाने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी 500 पाउच है और RSP 2 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 0.83 करोड़ रुपये होगी। अगर चबाने वाला तंबाकू बनाने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी 500 पाउच है और RSP 4 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 1.52 करोड़ रुपये होगी (0.83 करोड़ रुपये या 0.38*RSP में से जो भी ज्यादा हो, उसे लिया जाएगा)।
उक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार, जब तक न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, पिछली घोषणा के संबंध में नियम 8 के तहत कोई ऑर्डर जारी नहीं कर देते, तब तक नई घोषणा फाइल नहीं की जा सकती।
न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, फैक्ट्री के फिजिकल इन्स्पेक्शन करने और मशीनों के तकनीकी विनिर्देशन का सत्यापन करने के बाद वार्षिक उत्पादन क्षमता तय करेंगे। वार्षिक उत्पादन क्षमता उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, एक महीने में उत्पादित माने जाने वाले अधिसूचित सामान की मात्रा को 12 (महीनों) से गुणा करके तय की जाएगी।
मामले के अनुसार, न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, विनिर्माताओं को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद, सत्यापन के 30 दिनों के अंदर ऑर्डर जारी करेंगे। डिफरेंशियल ड्यूटी, लागू ब्याज के साथ, मशीन लगाने की डेट या उत्पादन से जुड़े कारकों में परिवर्तन की डेट से, जैसा भी मामला हो, असल भुगतान की डेट तक देय होगी। मौजूदा विनिर्माताओं के लिए, पहले निर्धारण के मामले में, डिफरेंशियल ड्यूटी और ब्याज 1 फरवरी 2026 से देना होगा।
भले ही टैक्सपेयर अपील करना चाहे, शुल्क का भुगतान न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के निर्धारण के अनुसार, ऑर्डर के बाद की अवधि के लिए करना होगा।
नहीं। नया निर्धारण तभी किया जाएगा जब उत्पादन की वार्षिक क्षमता को प्रभावित करने वाले संबंधित उत्पादन कारकों में कोई बदलाव होगा, यानी पैकिंग मशीनों की संख्या और मशीनों की अधिकतम रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी।
हां। उक्त नियम 13(3) के अनुसार, विनिर्माताओं को उस पूरे महीने के लिए पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा जिस महीने में मशीनें लगाई गई हैं।
एक महीने के लिए लगाई गई मशीनों की संख्या को उस महीने के किसी भी दिन लगाई गई मशीनों की अधिकतम संख्या माना जाएगा।
विनिर्माताओं को उसी महीने की 10 तारीख को या उससे पहले FORM CE STR-1 में मंथली फॉर्म जमा करना होगा। यह उस मंथली रिटर्न के अलावा है, जिसे उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 12 के अनुसार फाइल करना होता है।
छूट की गणना प्रो-राटा बेसिस पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके की जाती है- छूट = (मंथली शुल्क दायित्व × जितने दिन मशीन नहीं चली) ÷ महीने में कुल दिनों की संख्या।
लगातार पंद्रह दिनों तक मशीन न चलने पर छूट का दावा किया जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यह अवधि उसी कैलेंडर महीने में आती है या नहीं।
छूट का दावा करने के लिए, विनिर्माताओं को कम से कम तीन वर्किंग डे पहले विभाग को सूचित करना होगा और मशीन को विभाग द्वारा सील किया जाना चाहिए।
हां। फैक्ट्री में लगाई गई किसी भी पैकिंग मशीन को तब तक चालू माना जाएगा जब तक कि उसे नियमों के प्रावधानों के अनुसार सील न कर दिया जाए।
विनिर्माताओं को न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, किसी भी इंस्टॉल्ड मशीन के लगातार 15 दिन या उससे ज्यादा समय तक बंद रहने से कम से कम 3 वर्किंग डे पहले सूचित करना होगा।
न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से कम से कम 3 वर्किंग डे पहले सूचित करना होगा जिस तारीख से ऑपरेशन फिर से शुरू करने का इरादा है। मशीनों को न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की मौजूदगी में डी-सील किया जाएगा।
न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, अनइंस्टॉलेशन के लिए तय तारीख से कम से कम 3 वर्किंग डे पहले सूचित करना होगा।
हां। हर विनिर्माता जो पैकिंग मशीन चला रहा है, उसे सभी पैकिंग मशीन क्षेत्र को कवर करने वाला एक फंक्शनल CCTV सिस्टम लगाना होगा और फुटेज को कम से कम चौबीस महीने तक सुरक्षित रखना होगा।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के खंड 18 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर कोई रिबेट उपलब्ध नहीं है।
विनिर्माता को रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए सूचना फाइल करनी होगी। शुल्क को उक्त नियमों के नियम 21 में बताए गए तरीके से समायोजित या वापस किया जाएगा।
नहीं। कैपेसिटी-बेस्ड लेवी स्कीम के तहत अधिसूचित सामान को बिना शुल्क चुकाए निर्यात करने की अनुमति नहीं है।
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