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  1. चबाने वाले तंबाकू, जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा के मामले में मशीन-बेस्ड लेवी से जुड़े FAQs, नियमों के तहत कौन से सामान शामिल?

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चबाने वाले तंबाकू, जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा के मामले में मशीन-बेस्ड लेवी से जुड़े FAQs, नियमों के तहत कौन से सामान शामिल?

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9 min read | अपडेटेड January 02, 2026, 15:44 IST

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सारांश

वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 के तहत लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट ‘स्टिक’ पर 2,050-8,500 रुपये का प्रोडक्ट शुल्क 1 फरवरी से लगाने की घोषणा की है।

तंबाकू

चबाने वाले तंबाकू, जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा के मामले में मशीन-बेस्ड लेवी से जुड़े FAQs

वित्त मंत्रालय ने चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 के तहत लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट ‘स्टिक’ पर 2,050-8,500 रुपये का प्रोडक्ट शुल्क 1 फरवरी से लगाने की घोषणा की है। ऐसे में किन-किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, इसको लेकर अभी भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इसको लेकर लोग किन-किन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं?

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions, FAQs)
1- तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें क्या हैं?

तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर प्रभावी शुल्क दरों को अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये शुल्क दरें 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी।

2- चबाने वाले तंबाकू, जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 कहां दिए गए हैं?

ये नियम अधिसूचना संख्या 05/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे।

3- इन नियमों के तहत कौन से सामान शामिल हैं?

ये नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3A के तहत अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित सामानों को कवर करते हैं, जिसका मतलब है, चबाने वाला तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा।

4- चबाने वाले तंबाकू, जरदा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 किस बारे में हैं?

ये नियम अधिसूचित सामानों यानी चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी सहित), जरदा सेंटेड तंबाकू और गुटखा पर क्षमता निर्धारण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह के तरीके के बारे में बताते हैं।

5- क्या जिन टैक्सपेयर्स के पास पहले से ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण है, उन्हें इन नियमों के तहत अलग से पंजीकरण करवाना होगा?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए पंजीकृत वर्तमान टैक्सपेयर्स को अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं है।

6- क्या अधिसूचित सामानों के सभी विनिर्माताओं को इन नियमों के अनुसार तय किया गया शुल्क देना होगा?

नहीं, ये नियम अधिसूचित सामानों के पाउच बनाने वाले विनिर्माताओं पर लागू होते हैं। जो लोग दूसरे रूपों में (जैसे टिन में) विनिर्माण करते हैं, उन्हें निर्धारण मूल्य पर लागू शुल्क देना होगा।

7- क्या शुल्क की गणना के लिए अधिसूचित सामानों की खुदरा बिक्री कीमत पर कोई छूट है?

हां, छूट उपलब्ध है और इसे अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 01.02.2022 में उत्पादों के लिए लागू शुल्क दरों को अधिसूचित करते समय शामिल किया गया है।

8- अधिसूचित सामानों के मौजूदा विनिर्माताओं को किस तिथि तक घोषणा पत्र जमा करना होगा?

फॉर्म CE DEC-01 में घोषणा पत्र नियमों के लागू होने के सात दिनों के भीतर यानी 7 फरवरी, 2026 तक पोर्टल पर फाइल करना होगा।

9- क्या फॉर्म CE DEC-01 भरना आवश्यक है?

हां, यह आवश्यक है।

10- किन मापदंडों को बताना आवश्यक है?

मापदंडों में मशीनों की संख्या, मशीनों के बारे में विनिर्देशन जैसे कि अधिकतम रेटेड कैपेसिटी और गियर बॉक्स अनुपात और बताए गए खुदरा बिक्री मूल्यों का विवरण शामिल हैं।

11- चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है?

यह ट्रैक/फनल की संख्या, गियर बॉक्स अनुपात और मेन मोटर के प्रति मिनट घूमने की गति के बारे में तकनीकी जानकारी देने में सहायता के लिए आवश्यक है।

12- क्या असल प्रोडक्शन मायने रखता है?

नहीं, शुल्क मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी से उत्पादित मानी गई मात्रा पर आधारित होता है।

13- देय शुल्क की गणना कैसे की जाएगी?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3A के अनुसार, विनिर्माताओं को प्रोडक्शन की निर्धारित वार्षिक क्षमता के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होता है। हालांकि, दाखिल की गई घोषणा के सत्यापन तक, विनिर्माता महीने के दौरान बनाए गए पाउच के खुदरा बिक्री मूल्यों और पैकिंग मशीन की अधिकतम रेटेड स्पीड, पाउच प्रति मिनट के आधार पर शुल्क का भुगतान करेगा। उदाहरण के लिए, अगर चबाने वाले तंबाकू बनाने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी 500 पाउच है और RSP 2 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 0.83 करोड़ रुपये होगी। अगर चबाने वाला तंबाकू बनाने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड कैपेसिटी 500 पाउच है और RSP 4 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 1.52 करोड़ रुपये होगी (0.83 करोड़ रुपये या 0.38*RSP में से जो भी ज्यादा हो, उसे लिया जाएगा)।

14- क्या कोई टैक्सपेयर पहली घोषणा पहला फाइल करने और न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता तय करने का ऑर्डर जारी होने से पहले नई घोषणा फाइल कर सकता है?

उक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार, जब तक न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, पिछली घोषणा के संबंध में नियम 8 के तहत कोई ऑर्डर जारी नहीं कर देते, तब तक नई घोषणा फाइल नहीं की जा सकती।

15- विभाग वार्षिक उत्पादन क्षमता कैसे तय करेगा?

न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, फैक्ट्री के फिजिकल इन्स्पेक्शन करने और मशीनों के तकनीकी विनिर्देशन का सत्यापन करने के बाद वार्षिक उत्पादन क्षमता तय करेंगे। वार्षिक उत्पादन क्षमता उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, एक महीने में उत्पादित माने जाने वाले अधिसूचित सामान की मात्रा को 12 (महीनों) से गुणा करके तय की जाएगी।

16- अगर विभाग द्वारा तय की गई वार्षिक क्षमता किसी विनिर्माता की स्व-घोषणा से ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या होगा?

मामले के अनुसार, न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, विनिर्माताओं को सुनवाई का उचित मौका देने के बाद, सत्यापन के 30 दिनों के अंदर ऑर्डर जारी करेंगे। डिफरेंशियल ड्यूटी, लागू ब्याज के साथ, मशीन लगाने की डेट या उत्पादन से जुड़े कारकों में परिवर्तन की डेट से, जैसा भी मामला हो, असल भुगतान की डेट तक देय होगी। मौजूदा विनिर्माताओं के लिए, पहले निर्धारण के मामले में, डिफरेंशियल ड्यूटी और ब्याज 1 फरवरी 2026 से देना होगा।

17- अगर विनिर्माता केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक आयुक्त के निर्धारण के खिलाफ अपील करना चाहता है तो क्या होगा?

भले ही टैक्सपेयर अपील करना चाहे, शुल्क का भुगतान न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के निर्धारण के अनुसार, ऑर्डर के बाद की अवधि के लिए करना होगा।

18- क्या न्यायाधिकार क्षेत्र अधिकारी हर महीने निर्धारण करेगा?

नहीं। नया निर्धारण तभी किया जाएगा जब उत्पादन की वार्षिक क्षमता को प्रभावित करने वाले संबंधित उत्पादन कारकों में कोई बदलाव होगा, यानी पैकिंग मशीनों की संख्या और मशीनों की अधिकतम रेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी।

19- अगर 1 फरवरी 2026 के बाद पंजीकृत कोई विनिर्माता महीने की 10 तारीख को मशीनें लगाता है और उत्पादन शुरू करता है, तो क्या पूरे महीने के लिए शुल्क देय होगा?

हां। उक्त नियम 13(3) के अनुसार, विनिर्माताओं को उस पूरे महीने के लिए पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा जिस महीने में मशीनें लगाई गई हैं।

20- शुल्क की गणना के लिए मशीनों की संख्या कैसे तय की जाएगी?

एक महीने के लिए लगाई गई मशीनों की संख्या को उस महीने के किसी भी दिन लगाई गई मशीनों की अधिकतम संख्या माना जाएगा।

21- कौन से मंथली फॉर्म और रिटर्न फाइल करने होंगे?

विनिर्माताओं को उसी महीने की 10 तारीख को या उससे पहले FORM CE STR-1 में मंथली फॉर्म जमा करना होगा। यह उस मंथली रिटर्न के अलावा है, जिसे उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 12 के अनुसार फाइल करना होता है।

22- छूट (अबेटमेंट) की गणना कैसे की जाएगी?

छूट की गणना प्रो-राटा बेसिस पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके की जाती है- छूट = (मंथली शुल्क दायित्व × जितने दिन मशीन नहीं चली) ÷ महीने में कुल दिनों की संख्या।

23- मान लीजिए मशीन 15 फरवरी से 5 मार्च तक नहीं चल रही है, तो कितनी छूट का दावा किया जा सकता है?

लगातार पंद्रह दिनों तक मशीन न चलने पर छूट का दावा किया जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यह अवधि उसी कैलेंडर महीने में आती है या नहीं।

24- छूट का दावा करने की शर्तें क्या हैं?

छूट का दावा करने के लिए, विनिर्माताओं को कम से कम तीन वर्किंग डे पहले विभाग को सूचित करना होगा और मशीन को विभाग द्वारा सील किया जाना चाहिए।

25- क्या इस्तेमाल न होने पर भी मशीनों को चालू माना जाएगा?

हां। फैक्ट्री में लगाई गई किसी भी पैकिंग मशीन को तब तक चालू माना जाएगा जब तक कि उसे नियमों के प्रावधानों के अनुसार सील न कर दिया जाए।

26- मशीनों को सील करने की क्या प्रक्रिया है?

विनिर्माताओं को न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, किसी भी इंस्टॉल्ड मशीन के लगातार 15 दिन या उससे ज्यादा समय तक बंद रहने से कम से कम 3 वर्किंग डे पहले सूचित करना होगा।

27- सील की गई मशीन को डी-सील कैसे किया जा सकता है?

न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, उस तारीख से कम से कम 3 वर्किंग डे पहले सूचित करना होगा जिस तारीख से ऑपरेशन फिर से शुरू करने का इरादा है। मशीनों को न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की मौजूदगी में डी-सील किया जाएगा।

28- बिक्री या निपटान के लिए फैक्ट्री से मशीनों को हटाने की क्या प्रक्रिया है?

न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधी केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, अनइंस्टॉलेशन के लिए तय तारीख से कम से कम 3 वर्किंग डे पहले सूचित करना होगा।

29- क्या CCTV लगाना आवश्यक है?

हां। हर विनिर्माता जो पैकिंग मशीन चला रहा है, उसे सभी पैकिंग मशीन क्षेत्र को कवर करने वाला एक फंक्शनल CCTV सिस्टम लगाना होगा और फुटेज को कम से कम चौबीस महीने तक सुरक्षित रखना होगा।

30- क्या रिबेट उपलब्ध है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के खंड 18 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर कोई रिबेट उपलब्ध नहीं है।

31- अगर कोई फैक्ट्री काम करना बंद कर देती है तो पहले से चुकाए गए शुल्क का क्या होता है?

विनिर्माता को रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए सूचना फाइल करनी होगी। शुल्क को उक्त नियमों के नियम 21 में बताए गए तरीके से समायोजित या वापस किया जाएगा।

32- क्या बिना शुल्क चुकाए निर्यात की अनुमति है?

नहीं। कैपेसिटी-बेस्ड लेवी स्कीम के तहत अधिसूचित सामान को बिना शुल्क चुकाए निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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