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GST Reforms: FY26 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 5-6% बढ़ने की उम्मीद, पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में भी हो सकता है इजाफा

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 05, 2025, 18:00 IST

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सारांश

GST Reforms: नए जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत छोटे यात्री वाहनों, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन (इस खंड की बिक्री का लगभग 90 फीसदी), कमर्शियल व्हीकल (CV) और तिपहिया वाहनों पर टैक्स की दरें 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो जाएंगी।

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GST काउंसिल के नए टैक्स सिस्टम में 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो स्लैब होंगे।

GST दरों में बदलाव से FY26 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 5 से 6 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 2-3 फीसदी का इजाफा हो सकता है। शुक्रवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नए रेट स्ट्रक्चर से मोटर वाहन क्षेत्र में मांग फिर से बढ़ेगी। GST काउंसिल के नए टैक्स सिस्टम में 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो स्लैब होंगे। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली है।

क्या है क्रिसिल रेटिंग्स का अनुमान?

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा, "जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलने से वाहनों की कीमतों में 5-10 फीसदी (छोटे यात्री वाहनों पर 30,000-60,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 3,000-7,000 रुपये) की कमी आने की उम्मीद है।"

उन्होंने कहा, ‘‘नवरात्रि और आगामी त्योहारों को देखते हुए इस दर कटौती से बाजार की धारणा को बल मिलेगा। नए उत्पादों की पेशकश, कम ब्याज दरों और बेहतर सामर्थ्य से मोटर वाहन क्षेत्र में दूसरी छमाही में मजबूती आनी चाहिए।’’

बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 6 फीसदी की वृद्धि होने की उम्मीद है जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 2-3 फीसदी बढ़ सकती है। अप्रैल-अगस्त अवधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि दर शून्य से एक प्रतिशत के साथ लगभग स्थिर रही जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में तीन से चार प्रतिशत की गिरावट आई।

ऑटो सेक्टर के लिए GST में हुए ये बदलाव

संशोधित जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत छोटे यात्री वाहनों, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन (इस खंड की बिक्री का लगभग 90 फीसदी), कमर्शियल व्हीकल (CV) और तिपहिया वाहनों पर टैक्स की दरें 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो जाएंगी।

क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, मध्यम और बड़े यात्री वाहनों की कीमतों में भी तीन से सात प्रतिशत की कटौती होगी, जबकि ट्रैक्टर पर टैक्स की दरें क्रमशः 12 फीसदी और 28 फीसदी से घटकर 5 फीसदी और 18 फीसदी हो जाएंगी। कमर्शियल व्हीकल के लिए कम जीएसटी से एक अक्टूबर 2025 से अनिवार्य एसी केबिन का प्रावधान लागू होने से लागत में होने वाली बढ़ोतरी की भरपाई हो जाएगी।

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