return to news
  1. GST FAQs: क्या दवाओं पर चिपकाना होगा नया MRP? रेंटिंग कार पर कितना देना होगा टैक्स? मिलेंगे कई सवाल के जवाब

बिजनेस न्यूज़

GST FAQs: क्या दवाओं पर चिपकाना होगा नया MRP? रेंटिंग कार पर कितना देना होगा टैक्स? मिलेंगे कई सवाल के जवाब

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 16, 2025, 22:22 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

GST FAQs: जब आप कोई गाड़ी, मशीन या सामान बिना ड्राइवर/ऑपरेटर के किराए पर लेते हैं, तो उस पर वही GST लगेगा, जो उस सामान को खरीदने पर लगता है। यानी अगर किसी खास मोटर व्हीकल पर 40% GST है, तो उस पर किराए पर लेने पर भी 40% GST लगेगा।

GST

GST की नई दरें नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। इसके तहत चार अलग-अलग GST स्लैब को घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया। यह नई दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी। हालांकि, आम लोगों और व्यवसायियों को यह समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि अलग-अलग प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर कौन सी GST दर लागू होगी।

इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर GST की दर, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और छूट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए FAQs (Frequently Asked Questions) जारी किए हैं।

ये FAQs खासतौर पर यह स्पष्ट करने के लिए बनाए गए हैं कि कौन सी वस्तु या सेवा किस स्लैब में आती है, कब ITC लिया जा सकता है और कब नहीं। इसके साथ ही यहां यह भी बताया गया है कि होटल, ब्यूटी, ईंट, ड्रोन, बीमा जैसी सेवाओं पर नया टैक्स रूल कैसे लागू होगा।

दवाओं की MRP री-लेबलिंग

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर 2025 से पहले जिन दवाओं या मेडिकल डिवाइसेज पर पुरानी कीमत (MRP) छपी है, उन्हें कंपनी को वापस मंगवाकर नया लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनियां बस दुकानदारों और रिटेलर्स को नई प्राइस लिस्ट देंगी और दुकानदारों को उसी हिसाब से ग्राहकों से सही दाम लेना होगा।

ड्रोन पर GST

पहले अलग-अलग प्रकार के ड्रोन पर 5%, 18% और 28% GST लागू था। अब सभी प्रकार के ड्रोन पर 5% GST लागू किया गया है, जिससे टैक्स की दर में समानता आई है।

इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस

इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरोंस सर्विसेज जो केवल किसी व्यक्ति या उसके परिवार को दी जाती हैं, GST छूट के अंतर्गत आएंगी।

बीमा कंपनियों की इनपुट सर्विस

बीमा कंपनियां कई इनपुट और इनपुट सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेती हैं। अब केवल रीइंश्योरेंस सर्विसेज ही छूट में आएंगी। बाकी इनपुट का ITC वापस करना होगा, क्योंकि आउटपुट सेवाएं छूट में हैं।

ब्यूटी और फिटनेस सेवाएं

सौंदर्य और शारीरिक वेल-बिइंग सर्विसेज पर भी 5% GST बिना ITC अनिवार्य है। सर्विस प्रोवाइडर्स के पास इन सेवाओं पर 18% ITC शुल्क लगाने का विकल्प नहीं है।

बिना ड्राइवर के Leasing या Renting पर टैक्स

जब आप कोई गाड़ी, मशीन या सामान बिना ड्राइवर/ऑपरेटर के किराए पर लेते हैं, तो उस पर वही GST लगेगा, जो उस सामान को खरीदने पर लगता है। यानी अगर किसी खास मोटर व्हीकल पर 40% GST है, तो उस पर किराए पर लेने पर भी 40% GST लगेगा।

ड्राइवर के साथ Leasing या Renting कार पर टैक्स

अगर कार ड्राइवर सहित किराए पर दी जा रही है, तो दो विकल्प हैं। पहला, 5% GST लगेगा (लेकिन सिर्फ वही ITC मिलेगा जो इसी बिजनेस से जुड़ी इनपुट सर्विसेज पर दिया गया है)। दूसरा, 18% GST लगेगा (और पूरा ITC क्लेम किया जा सकेगा)।

मार्केट में हलचल?
स्मार्ट टूल्स के साथ आगे बढ़ें
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख