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एयर ट्रैवल को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम, 60% तक सीटों का होगा फ्री अलॉटमेंट

Namita Shukla

2 min read | अपडेटेड March 18, 2026, 10:33 IST

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सारांश

यात्री सुविधा, पारदर्शिता और सभी एयरलाइनों में एकरूपता को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय डीजीसीए के जरिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। सभी यात्रियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें फ्री अलॉट की जाएंगी।

एयर इंडिया फ्लाइट

एयर ट्रैवल को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम

दुनिया भर में भारत पिछले कुछ समय में तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनकर उभरा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, वह ये है कि यहां UDAN स्कीम के तहत एयर ट्रैवल अधिक सुलभ और समावेशी होती जा रही है। लगातार बढ़ते डोमेस्टिक एविएशन मार्केट को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए कुछ नई घोषणाएं की हैं। सभी पैसेंजरों को समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किभी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें फ्री अलॉट की जाएंगी।

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इंडियन एयरपोर्ट्स आज हर दिन पांच लाख से अधिक पैसेंजरों को मैनेज करते हैं, जो इस सेक्टर की तेज ग्रोथ को दर्शाता है। पैसेंजरों की सहूलियत नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। इस प्रतिबद्धता के हिसाब से मंत्रालय ने एयर ट्रैवल को सुगम बनाने के लिए कई पैसेंजर-सेंट्रिक पहलें की हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए उड़ान यात्री कैफे, किताबों तक मुफ्त पहुंच के लिए फ्लाईब्ररी और एयरपोर्ट्स पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा शामिल है।

यात्री सुविधा, पारदर्शिता और सभी एयरलाइनों में एकरूपता को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय डीजीसीए के जरिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं-

1- सभी यात्रियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें फ्री अलॉट की जाएंगी।
2- एक ही पीएनआर पर ट्रैवल करने वाले पैसेंजरों को एक साथ बैठाया जाएगा। प्रिफरेबली अगल-बगल की सीटों पर।
3- स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स के परिवहन को लागू सुरक्षा और परिचालन नियमों के अधीन, पारदर्शी और यात्री-अनुकूल तरीके से सुगम बनाया जाएगा। एयरलाइंस को पालतू जानवरों के परिवहन के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनानी होंगी।
4- यात्री अधिकारों के ढांचे का कड़ाई से पालन, विशेष रूप से देरी, रद्द होने और बोर्डिंग से इनकार किए जाने की स्थिति में।
5- एयरलाइन वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन, बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डे के काउंटरों पर यात्री अधिकारों का प्रमुखता से प्रदर्शन।
6- व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में यात्री अधिकारों का क्लियर कम्युनिकेशन।

लेखकों के बारे में

Namita Shukla
Namita Shukla is a seasoned journalist with over 15 years of experience in Hindi media. She has worked with some of the most reputed news organizations, including Navbharat Times, Dainik Jagran, Aaj Tak, and Hindustan Times Hindi. Throughout her career, Namita has reported on a wide range of beats such as national affairs, sports, business, and entertainment, bringing clarity and depth to her reporting. In addition to her journalistic work, she is a certified fact-checker by both Google and Meta, underscoring her commitment to accuracy and ethical journalism in the digital age.

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