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16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे Social Media का इस्तेमाल, इस देश ने लिया बड़ा फैसला, इस तारीख से लागू होगा आदेश

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 24, 2025, 11:08 IST

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सारांश

Social Media Ban For Under 16: ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube और X (Twitter) जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह कानून 10 दिसंबर से लागू होगा।

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16 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया

Social Media Ban For Under 16: ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act, 2024 के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा।

वहां की सरकार ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने पिछले साल इस बिल का ऐलान करते हुए कहा था कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जानी जरूरी है। कम्यूनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोवलैंड ने साफ किया कि यह कानून Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, X और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। कानून के मुताबिक, कंपनियों को यह दिखाना होगा कि वे नाबालिग यूज़र्स को प्लेटफॉर्म से बाहर रखने के लिए क्या कदम उठा रही हैं।

अभी इसको लेकर है ये कंफ्यूजन

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कंपनियों को किस तरीके से यह लागू करना होगा। इसके लिए ब्रिटेन की एज चेक सर्टिफिकेशन स्कीम ने कई तकनीकों जैसे फेशियल स्कैन, यूज़र बिहेवियर एनालिसिस, पैरेंटल कंट्रोल्स और एज वेरिफिकेशन सिस्टम का ट्रायल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनियों को एक साल का समय दिया गया ताकि वे इस नियम को लागू करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर सकें।

बता दें कि पहले YouTube को इस कानून से छूट दी गई थी, लेकिन जुलाई 2025 में इसे भी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसका कारण यह था कि एक सर्वे में 37% नाबालिगों ने YouTube पर हानिकारक कंटेंट देखने की बात कही थी।

गलती करने पर लगेगा भारी जुर्माना

अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस पर AUD 49.5 मिलियन (करीब 283.92 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनियों की होगी, बच्चों या उनके माता-पिता पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी मौजूदा अकाउंट्स जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं, उन्हें बंद करना कंपनियों की जिम्मेदारी होगी।

हालांकि, इस कानून को लेकर कई टेक कंपनियां और विशेषज्ञ विरोध जता रहे हैं। एलन मस्क ने इसे "इंटरनेट कंट्रोल का बैकडोर प्रयास" बताया। Meta (Facebook और Instagram की पैरेंट कंपनी) ने कहा कि यह कानून बिना पर्याप्त चर्चा के पास किया गया और इसमें युवाओं और पेरेंट्स की राय नहीं ली गई। Snapchat और TikTok ने भी चिंता जताई कि इससे बच्चे सुरक्षित प्लेटफॉर्म छोड़कर खतरनाक विकल्पों की ओर जा सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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