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  1. सर्विस चार्ज रिफंड नहीं करना पड़ा भारी, दिल्ली के 5 रेस्तरां के खिलाफ एक्शन

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सर्विस चार्ज रिफंड नहीं करना पड़ा भारी, दिल्ली के 5 रेस्तरां के खिलाफ एक्शन

Upstox

3 min read | अपडेटेड April 29, 2025, 16:04 IST

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सारांश

दिल्ली में सर्विस चार्ज रिफंड नहीं करने पर पांच रेस्त्रां के खिलाफ एक्शन लिया गया है। The Central Consumer Protection Authority ने इन पांच रेस्त्रां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है। चलिए समझते हैं पूरा मामला।

रेस्त्रां बिल

दिल्ली के पांच रेस्त्रां के खिलाफ एक्शन

Central Consumer Protection Authority (CCPA) यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद अनिवार्य सर्विस चार्ज वापस न करने के मामले में पांच रेस्तरां, मखना डेली (Makhna Deli), जीरो कोर्टयार्ड (Xero Courtyard), कैसल बारबेक्यू (Castle Barbeque), चायोस (Chaayos) और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन (Fiesta by Barbeque Nation) के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट), 2019 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें इन सभी रेस्तरां को सर्विस चार्ज वापस करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य किसी भी रेस्तरां में सर्विसेज प्राप्त करते समय कंज्यूमर्स पर एक्स्ट्रा पैसों का भुगतान करने के लिए पड़ने वाले बिना मतलब के दबाव को कम करना है, क्योंकि किसी भी होटल या रेस्तरां को कंज्यूमर को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या किसी अन्य नाम से उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज भी वसूला नहीं जा सकता है।

CCPA ने 4 जुलाई 2022 को होटलों और रेस्तराओं में सर्विस चार्ज को लेकर अनुचित बिजनेस कल्चर पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

दिशा-निर्देश में क्या हैं ये प्रावधान

1- कोई भी होटल या रेस्तरां फूड बिल में ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा।

2- किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज की वसूली नहीं की जाएगी।

3- कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा आर कंज्यूमर को साफ तौर से सूचित नहीं करेगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक (Voluntary), ऑप्शन और कंज्यूमर के विवेक पर निर्भर है।

4- सर्विस चार्ज कलेक्शन के आधार पर कंज्यूमर्स पर एंट्री या और किसी सर्विस में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

5- सर्विस चार्ज को फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर नहीं वसूला जाएगा।

दिनांक 28 मार्च 2025 को, दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्विस चार्ज पर सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा। इसके बाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर प्राप्त शिकायतों के जरिए CCPA के संज्ञान में आया कि शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ रेस्तरां उपभोक्ताओं से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना अनिवार्य सर्विस चार्ज लगाना जारी रखे हुए हैं, जिससे उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो रहा है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार ये रेस्तरां अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त हैं। CCPA की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के अंतर्गत की गई थी। इसका प्राथमिक कार्य उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियो और असत्य या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करना है जो आम जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।