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  1. सरकारी पेंशन मामलों को निपटाने में क्यों हो रही है देरी? वित्त मंत्रालय ने गिनाए छह कारण, कहा- जल्दी फिक्स करें

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सरकारी पेंशन मामलों को निपटाने में क्यों हो रही है देरी? वित्त मंत्रालय ने गिनाए छह कारण, कहा- जल्दी फिक्स करें

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 27, 2025, 14:35 IST

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सारांश

वित्त मंत्रालय ने छह ऐसे कारण बताए हैं, जिसके चलते पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने इन विभागों को कहा है कि इस होने वाली देरी को वह ठीक भी करें।

पेंशन प्लान

सरकारी पेंशन मामलों के निपटारे में क्यों हो रही है देरी?

कई पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में अलग-अलग सरकारी विभागों को देरी हो रही है। यह देरी होने की वजह क्या है, इसका पता वित्त मंत्रालय ने लगाया है। वित्त मंत्रालय ने छह ऐसे कारण बताए हैं, जिसके चलते पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने इन विभागों को कहा है कि इस होने वाली देरी को वह ठीक भी करें। वित्त मंत्रालय के तहत Department of Expenditure (DoE) यानी कि व्यय विभाग के Controller General of Accounts (CGA) यानी कि लेखा महानियंत्रक ने 24 जून, 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि Central Pension Accounting Office CGA/CPAO (केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय) का कार्यालय पेंशन मामलों को संसाधित करने या अंतिम रूप देने में देरी की बारीकी से निगरानी कर रहा है। उन्होंने पेंशन के वितरण में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की भी कोशिश की। ज्ञापन के अनुसार पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने में देरी के लिए निम्नलिखित छह कारण जिम्मेदार हैं-

1- प्रमोशन्स, Non-Functional Upgradation (NFU) यानी कि गैर-कार्यात्मक उन्नयन, संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (MACP) आदि पर वेतन का गलत निर्धारण।
2- आदेश जारी होने के तीन महीने के अंदर सैलरी निर्धारण आदेशों की ऑडिट के संबंध में सिविल अकाउंट्स मैनुअल (सीएएम), 2024 के पैरा 2.16.3 का पालन न करना और अगर कर्मचारी अगले चार सालों के अंदर रिटायर होने वाला है, तो ऐसे मामलों में ऑडिट प्रॉयरिटी पर किया जाना।
3- केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम, 2021 में उल्लिखित निर्धारित समयसीमा के अनुसार सेवा रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन न करना।
4- पेंशन मामलों की प्रोसेसिंग के लिए सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी।
5- विभिन्न विभागों, खासतौर से गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय), जल शक्ति, शहरी विकास मंत्रालय और दूरदराज के क्षेत्रों में फैले कुछ अन्य विभागों में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) में विशिष्टताओं के कारण पेंशन मामलों की प्रोसेसिंग में देरी हो रही है।
6- भावी सेवानिवृत्त लोगों की ओर से नियमों की अपर्याप्त जानकारी के कारण समय पर उनके पेंशन कागजात दाखिल करने में देरी हो रही है।

कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, सीजीए ने सभी कार्यालय प्रमुखों को समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्हें वेतन निर्धारण में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘उपरोक्त के मद्देनजर, सभी कार्यालय प्रमुखों को पेंशन मामलों की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम रूप देने और संवितरण तक समयसीमा बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा, कार्यालय प्रमुखों/पीएओ को डीओपीटी के तारीख 03.10.2022 के ओएम के अनुसार अनिवार्य ऑडिट के बाद वेतन निर्धारण में शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।’

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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