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Income Tax: इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं, सैलरीड लोगों के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 28, 2025, 14:22 IST

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सारांश

Income tax notice: असल में, कई बार ये नोटिस रूटीन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। कभी आय के आंकड़ों में गड़बड़ी, कभी टैक्स रिफंड में एडजस्टमेंट, या फिर किसी जानकारी की पुष्टि करने के लिए। ज्यादातर मामलों में इन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है।

Income Tax Notice

Income Tax Notice: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 की गई है।

Income Tax: वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए ITR भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 की गई है। इस बीच ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स नोटिस आना डराने वाला हो सकता है। आखिरकार, आपकी सैलरी से हर महीने TDS कट ही जाता है, तो लगता है कि टैक्स का सारा काम पूरा हो गया होगा। लेकिन नोटिस आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने कोई गलती की है।

असल में, कई बार ये नोटिस रूटीन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। कभी आय के आंकड़ों में गड़बड़ी, कभी टैक्स रिफंड में एडजस्टमेंट, या फिर किसी जानकारी की पुष्टि करने के लिए। ज़्यादातर मामलों में इन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

सीए सिद्धार्थ मौर्य, फाउंडर और एमडी, विभावंगल अनुकुलकरा प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, “सबसे पहला कदम नोटिस को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि ये किस वजह से आया है। चाहे आय के आंकड़ों में गड़बड़ी हो, टैक्स रिफंड एडजस्टमेंट हो, या किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो। टैक्स रिफंड एडजस्टमेंट वाले मामलों में अक्सर विभाग पुराने बकाया टैक्स को आपके रिफंड से एडजस्ट कर देता है। ऐसे में पुराने टैक्स फॉर्म, Form 26AS और नोटिस में दिए गए टैक्स डिटेल्स को ध्यान से चेक करना चाहिए।”

अगर आपको विभाग का दावा सही लगे, तो डॉक्यूमेंट्स अपने पास सुरक्षित रखें। अगर नहीं, तो आप ऑनलाइन पोर्टल से जवाब देकर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। समय पर जवाब देना और जरूरत पड़ने पर किसी टैक्स एक्सपर्ट से मदद लेना सबसे सुरक्षित तरीका है।

इनकम टैक्स नोटिस से निपटने के स्टेप्स

  • नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि यह क्यों भेजा गया है।
  • अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। इसमें ITR की कॉपी, Form 16, Form 26AS, निवेश या कटौती के सबूत, बैंक स्टेटमेंट्स शामिल हैं।
  • समय पर जवाब दें। नोटिस में लिखी डेडलाइन के अंदर जवाब देना जरूरी है, वरना पेनल्टी या कानूनी दिक्कत हो सकती है।
  • जवाब देते समय अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना न भूलें।
  • अगर मामला जटिल लगे, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें।
  • अगर आप ई-फाइलिंग पोर्टल से जवाब दे रहे हैं, तो अकनॉलेजमेंट या कन्फर्मेशन जरूर चेक करें।
  • सबमिशन के बाद अपने ईमेल, एसएमएस और टैक्स पोर्टल पर आने वाले अपडेट्स पर नजर रखें।
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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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