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Tax Deducted at Source: क्या है TDS? कैसे करें क्लेम? समझिए पूरा प्रोसेस

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 11, 2025, 16:38 IST

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सारांश

How to claim TDS: अगर TDS ज्यादा कट गया है तो आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त इसे क्लेम किया जा सकता है। गैर-वेतन आमदनी, जैसे ब्याज, डिविडेंड और किराये के लिए TDS सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।

FY25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर कर दी गई है।

FY25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर कर दी गई है।

TDS यानी स्रोत पर कटने वाला (Tax Deducted at Source) टैक्स। जब कोई भुगतान करते वक्त उस पर लगने वाले टैक्स को कुल राशि में से काटकर भुगतान किया जाता है तो उसे TDS कहते हैं। वेतन, प्रोफेशनल फी, ब्रोकरेज, किराये जैसे भुगतान पर काटे गए टैक्स को पेमेंट करने वाला सरकार के पास जमा कराता है।

TCS (Tax Collected at Source) की तरह यह भी इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में भी आता है। TCS किसी सामान के मूल्य के ऊपर अतिरिक्त राशि के तौर पर लगाया जाता है। सामान की बिक्री करने वाला TCS जोड़कर बिल तैयार करता है और टैक्स अमाउंट सरकार के पास जमा करता है।

अगर TDS ज्यादा कट गया है तो आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त इसे क्लेम किया जा सकता है। गैर-वेतन आमदनी, जैसे ब्याज, डिविडेंड और किराये के लिए TDS सर्टिफिकेट जमा करना होता है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब अपना टैक्स रिजीम, आईटीआर फॉर्म चुनना होता है। इसमें TDS से जुड़ा डेटा पहले से भरा होता है। इसे अपने फॉर्म-16 के साथ क्रॉस-वेरिफाई करना होता है।

यहां समझें आईटीआर फाइलिंग का तरीका-

आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर या लॉग-इन करें। अपने डैशबोर्ड पर ‘ई-फाइल’ मेन्यू पर जाएं और वहां ड्रॉपडाउन से इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। फिर ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक कर फाइलिंग शुरू करें। व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार या जो स्टेटस आप पर लागू हो, अपने स्टेटस के हिसाब से उस फॉर्म को सिलेक्ट करें।

आपके नियोक्ता ने पहले से आपके बारे में PAN, आधार, नाम, जन्मतिथि, कॉन्टैक्ट इन्फर्मेशन, बैंक डीटेल्स और वेतन की जानकारी दे दी होगी जो सिस्टम खुद ही भर लेगा। एक बार चेक कर कोई गलती हो तो उसको सुधार लें। यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपने अपनी आमदनी, छूट, डिडक्शन और चुकाए गए टैक्स की सही जानकारी दी है।

फाइल करने के 30 दिन के अंदर आधार ओटीपी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, नेट बैंकिंग या फिजिकल कॉपी को CPC बेंगलुरु भेजकर रिटर्न वेरिफिकेशन पूरा करें।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। ITR फाइलिंग के लिए अब अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, जबकि पहले यह 31 जुलाई 2025 थी।

इस बार छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान भी बनाया गया है। अब जिन लोगों की ₹1.25 लाख तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) है (जैसे शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से), वे भी ITR-1 या ITR-4 फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसे इनकम वालों को अन्य फॉर्म भरने पड़ते थे।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।