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Key financial changes in July 2025: आधार-पैन, टैक्स, ट्रेन टिकट बुकिंग समेत कई नियम आज से बदले, यहां जानिए हर जरूरी बात

Upstox

5 min read | अपडेटेड July 01, 2025, 08:42 IST

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सारांश

Key financial changes in July 2025: नए महीने यानी 1 जुलाई से कुछ अहम वित्तीय बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आम इंसान की पॉकेट पर पड़ने वाला है। एक नजर डालते हैं कि जुलाई में कौन-कौन से वित्तीय बदलाव होने हैं और यह किस तारीख से लागू होंगे।

Key financial changes

Key financial changes in July: जुलाई 2025 में होने वाले हैं कई बड़े वित्तीय बदलाव होने वाले हैं।

Key financial changes in July 2025: हर महीने की शुरुआत से कुछ वित्तीय बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन जुलाई में कई सारे मेजर वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। यहां हमने बताया है कि आज एक जुलाई से कौन-कौन से वित्तीय बदलाव देखने को मिलेंगे। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही मौजूदा फाइनेंशियल ईयर का दूसरा क्वार्टर भी शुरू हो जाएगा।
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जुलाई में ट्रेन से सफर महंगा होने वाला है, इसके अलावा रेवले द्वारा नए तत्काल टिकट नियमों को लेकर भी कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। जुलाई में लागू होने वाले कुछ अहम वित्तीय बदलाव इस प्रकार हैं-

नए PAN के लिए Aadhaar अनिवार्य

1 जुलाई, 2025 से नया पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड हासिल करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए नियम के अनुसार, जिन व्यक्तियों को नया पैन कार्ड चाहिए, उनके पास आधार नंबर होना चाहिए और आधार वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। मौजूदा समय में, पैन कार्ड हासिल करने के लिए किसी भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधार-आधारित वेरिफिकेशन डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और टैक्स भरने में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके अपना आधार प्राप्त किया है, उनके लिए अपने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। समय सीमा के बाद, इन व्यक्तियों का पैन इनऐक्टिव हो जाएगा। यह फर्जी पैन कार्ड के निर्माण को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड रख सकते हैं। एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

तत्काल टिकट के नियम

रेल मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 जुलाई से केवल वे उपयोगकर्ता ही IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने आधार प्रमाणीकरण किया है। इसके अलावा, 15 जुलाई से, तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। नए नियम से लोगों को जरूरत पड़ने पर तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है और इससे एजेंट इन टिकटों को अनैतिक रूप से जमा करने से बचेंगे। इसके अतिरिक्त, 15 जुलाई से, कम्प्यूटरीकृत PRS काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के जरिए बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए OTP प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। तत्काल टिकट बुक करते समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए फोन नंबर के जरिए प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिकृत एजेंटों द्वारा रेलवे बुकिंग

भारतीय रेलवे द्वारा किया गया एक और बड़ा बदलाव यह है कि भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट बुकिंग विंडो खुलने के बाद पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इन अधिकृत एजेंटों को सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे के बीच एसी क्लास के तत्काल टिकट और सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे के बीच नॉन-एसी क्लास के टिकट बुक करने से रोक दिया जाएगा।

1 जुलाई से ट्रेन से सफर करना होगा महंगा

रेल मंत्रालय 1 जुलाई, 2025 से टिकट दरों में मामूली संशोधन करने पर भी विचार कर रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार, 24 जून को कहा कि रेल मंत्रालय ने मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी क्लास के लिए एक पैसा प्रति किलोमीटर और सभी एसी क्लास के लिए दो पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो जनवरी 2020 में कोविड-19 के बाद से यह ट्रेन किराए में पहला संशोधन होगा।

जीएसटी में बदलाव

इस महीने की शुरुआत में, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने घोषणा की कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई 2025 से गैर-संपादन योग्य हो जाएगा। जीएसटीएन ने 7 जून की सलाह में कहा, ‘जीएसटी पोर्टल एक पहले से भरा हुआ जीएसटीआर-3बी प्रदान करता है, जहां जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1ए/आईएफएफ में घोषित बाहरी आपूर्ति के आधार पर कर देयता खुद भर जाती है। अब तक, करदाता जीएसटीआर 3बी फॉर्म में ही ऐसे खुद भरे गए मूल्यों को संपादित कर सकते हैं।’ जीएसटीएन ने एक अलग सलाह में यह भी कहा कि जुलाई कर अवधि से, करदाता मूल फाइलिंग नियत तिथि से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। जीएसटीएन ने कहा कि करदाता जीएसटीआर-1, जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-5ए, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 और जीएसटीआर 9 दाखिल नहीं कर पाएंगे।

HDFC Credit Card में बदलाव

एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड चार्जेस और रिवॉर्ड पॉइंट में अहम बदलावों की घोषणा की है जो 1 जुलाई से लागू होंगे। विभिन्न संशोधनों के बीच, बैंक ने वॉलेट लोडिंग (₹10,000 से अधिक), उपयोगिता भुगतान (₹50,000 से अधिक) और ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन (₹10,000 से अधिक) पर 1% शुल्क लगाया है। यह 1% शुल्क अधिकतम ₹4,999 प्रति माह है। इसके अलावा, सभी किराए के भुगतान (राशि की परवाह किए बिना), ₹15,000 से अधिक के ईंधन लेनदेन और तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के जरिए किए गए शिक्षा भुगतान पर भी 1% शुल्क लगाया जाएगा। बैंक ने अपनी रिवॉर्ड पॉइंट नीति में भी संशोधन किया है। 1 जुलाई से, ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग लेनदेन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे और बीमा रिवॉर्ड पॉइंट सीमा में वर्तमान में लागू दैनिक सीमा के बजाय मासिक सीमा होगी। कई अन्य बदलाव भी पेश किए गए हैं, जो एचडीएफसी बैंक के उन ग्राहकों को प्रभावित करते हैं जिनकी खर्च करने की आदत अधिक है। हालांकि, अगर उपयोगकर्ता उचित या तर्कसंगत मात्रा में खर्च करते हैं, तथा अपनी सीमा से नीचे रहते हैं, तो वे इन शुल्कों से बच सकते हैं।

ITR की समयसीमा बढ़ाई गई

यह याद रखना जरूरी है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स फाइल करने की समयसीमा अब 31 जुलाई नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल ITR फॉर्म में कई बदलावों के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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