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  1. Tax on Bonds: क्या टैक्स-फ्री बॉन्ड्स को मेच्योरिटी से पहले बेचने पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा?

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Tax on Bonds: क्या टैक्स-फ्री बॉन्ड्स को मेच्योरिटी से पहले बेचने पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा?

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 20, 2025, 06:16 IST

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सारांश

टैक्स-फ्री बॉन्ड्स – जिन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है। वहीं, दूसरा है कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स (Section 54EC के तहत) – जो प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने में मदद करते हैं।

टैक्स फ्री बॉन्ड्स

क्या टैक्स-फ्री बॉन्ड्स को मेच्योरिटी से पहले बेचने पर टैक्स देना पड़ेगा?

Tax on Bonds: सरकार दो तरह के बॉन्ड जारी करती है जिन पर टैक्स में छूट मिलती हैं। पहला है टैक्स-फ्री बॉन्ड्स – जिन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है। वहीं, दूसरा है कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स (Section 54EC के तहत) – जो प्रॉपर्टी बेचने से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने में मदद करते हैं। यहां हमने आसान तरीके से बताया है कि अगर आप इन बॉन्ड्स को मेच्योरिटी से पहले बेचते हैं तो टैक्स कैसे लगेगा।

मैच्योरिटी से पहले Tax-Free Bonds पर टैक्स

भारत सरकार ने लंबे समय से कोई नया टैक्स-फ्री बॉन्ड जारी नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे निवेशकों के पास अब भी पुराने टैक्स-फ्री बॉन्ड्स हैं। उदाहरण के लिए, हमारे एक पाठक ललित सेदानी ने बताया कि उन्होंने 6 टैक्स-फ्री बॉन्ड्स में निवेश किया है, जो 2028 के बाद मेच्योर होंगे। ये बॉन्ड्स उन्होंने 2018 से 2020 के बीच खरीदे थे।

उन्हें हर साल इन बॉन्ड्स से टैक्स-फ्री ब्याज मिल रहा है, लेकिन अब वह जानना चाहते हैं कि अगर वह इन्हें मेच्योरिटी से पहले बेचते हैं तो टैक्स कैसे लगेगा। इसका जवाब है – हां, अगर वह टैक्स-फ्री बॉन्ड्स मेच्योरिटी से पहले बेचते हैं तो टैक्स लगेगा।

हालांकि, इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है, लेकिन अगर इन्हें सेकेंडरी मार्केट में बेचकर कोई मुनाफा (capital gain) होता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर आपने कोई टैक्स-फ्री बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी खरीदी गई कीमत से ज़्यादा पर बेचा, तो उस प्रॉफिट को कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा।

अगर 12 महीने के अंदर बेचते हैं, तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर 12 महीने के बाद बेचते हैं, तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा (बिना इंडेक्सेशन के)।

सरकार ने ये बॉन्ड्स कई सालों से जारी नहीं किए हैं, इसलिए अब अगर कोई निवेशक इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर बेचता है, तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा।

Capital Gains Bonds पर टैक्स

कुछ सरकारी कंपनियों (PSUs) के बॉन्ड्स Section 54EC के तहत टैक्स से छूट देते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और उससे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसे इन बॉन्ड्स में 5 साल के लिए निवेश करें, तो टैक्स से छूट मिलती है। हालांकि इन बॉन्ड में शुरुआती निवेश पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन समय से पहले बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है।

CA डॉ. सुरेश सुराना के अनुसार – अगर किसी टैक्सपेयर ने Section 54EC के तहत टैक्स छूट ली है और उसने PFC, HUDCO, NHAI, REC या IRFC जैसे बॉन्ड्स 5 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले बेच दिए, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। टैक्स की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने बॉन्ड्स कितने समय तक रखे।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।