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  1. शेयर बेचकर खरीदना चाहते हैं सपनों का घर? जानें कैसे बचा सकते हैं लाखों का कैपिटल गेन्स टैक्स

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शेयर बेचकर खरीदना चाहते हैं सपनों का घर? जानें कैसे बचा सकते हैं लाखों का कैपिटल गेन्स टैक्स

Upstox

3 min read | अपडेटेड March 02, 2026, 12:48 IST

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सारांश

अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अपने शेयर बेचकर घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 54F आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके तहत आप शेयरों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह बचा सकते हैं।

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शेयर बाजार के मुनाफे से घर खरीदने पर टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके।

अपना खुद का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और कई बार इसके लिए लोग अपने शेयरों के पोर्टफोलियो को बेचकर फंड जुटाते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 54F के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। यह नियम आपको शेयरों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर भारी टैक्स बचाने की सुविधा देता है। हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें और समय सीमाएं तय की गई हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है।

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क्या है सेक्शन 54F और किसे मिलता है फायदा?

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54F किसी व्यक्ति (Individual) या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को तब टैक्स छूट देता है, जब वे घर के अलावा किसी अन्य एसेट (जैसे शेयर या बॉन्ड) को बेचकर उससे मिले पैसे से भारत में नया घर खरीदते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छूट केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर ही मिलती है। अगर आपने शेयर खरीदने के एक साल के भीतर ही उन्हें बेच दिया है (STCG), तो आपको यह फायदा नहीं मिलेगा।

निवेश की सीमा क्या तय की गई है?

कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या टैक्स छूट के लिए कोई न्यूनतम रकम जरूरी है? एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, ऐसी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। आप 10 लाख के शेयर बेचकर 10 लाख का ही घर खरीद सकते हैं। हालांकि, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये तय की गई है। नया घर खरीदने के लिए आपके पास शेयर बेचने की तारीख से 2 साल तक का समय होता है। अगर आप घर बनवा रहे हैं, तो यह समय 3 साल का हो जाता है। इसके अलावा, अगर आपने शेयर बेचने से 1 साल पहले भी कोई घर खरीदा है, तो उस पर भी आप छूट का दावा कर सकते हैं।

अगर आप शेयर इस साल (2025-26) बेचते हैं और घर का पेमेंट किश्तों में अगले साल करते हैं, तब भी आप टैक्स छूट पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तक जो पैसा खर्च नहीं हुआ है, उसे आपको 'कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम' (CGAS) में जमा करना होगा। इसके लिए आपको कोई नया सेविंग्स अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने मौजूदा खाते से ही लेन-देन कर सकते हैं। साथ ही, घर की रजिस्ट्री के दौरान दी जाने वाली स्टैम्प ड्यूटी को भी घर की लागत का हिस्सा माना जाता है और उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है।

टीडीएस (TDS) से जुड़ी जरूरी बातें

घर खरीदते वक्त एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो आपको सेलर को पेमेंट करते समय 1 पर्सेंट टीडीएस (TDS) काटकर सरकारी खजाने में जमा करना होगा। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि टैक्स बचाने के चक्कर में नियमों की अनदेखी न करें, वरना बाद में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस परेशानी का सबब बन सकता है। सही समय पर निवेश और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करना ही टैक्स बचाने का सबसे बेहतर रास्ता है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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