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ITR Refund: 12 लाख ITR पर नहीं मिला है रीफंड, समझें किस गलती से हो सकता है नुकसान

rajeev-kumar

3 min read | अपडेटेड February 13, 2025, 07:55 IST

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सारांश

Income Tax Return Refund: कुछ मामलों में रीफंड क्यों नहीं आ सका, ये जानना आम करदाताओं के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि वह अपना ITR फाइल करते वक्त इन बातों का ध्यान रख सकें।

ITR फाइल करते वक्त इन चीजों को रखें याद, ताकि रीफंड मिलने में ना हो दिक्कत।

ITR फाइल करते वक्त इन चीजों को रखें याद, ताकि रीफंड मिलने में ना हो दिक्कत।

आमतौर पर असेसमेंट इयर (Assessment Year, AY) में ज्यादा टैक्स कट जाने पर आयकर रिटर्न (Income tax return, ITR) फाइल करने से रीफंड मिल जाता है। AY 2024-25 के लिए आयकर विभाग ने 3.56 करोड़ रीफंड जारी भी कर दिए हैं। हालांकि, इस अवधि के लिए फाइल किए गए करीब 12 लाख ITR पर रीफंड नहीं मिल सका है।

इस बारे में जवाब वित्त मंत्रालय से राज्य सभा में सवाल किया गया तो कई कारण बताए गए हैं। वित्त मंत्रालय के गृह राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया क्यों इन लोगों को रीफंड नहीं दिया गया।

ये जानना आम करदाताओं के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि वह अपना ITR फाइल करते वक्त इन बातों का ध्यान रख सकें।

  • ITR में दिया गया बैंक अकाउंट सही नहीं था।

  • रीफंड बैंक को भेजा गया लेकिन वापस आ गया।

  • आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 245(1) के तहत आउटस्टैंडिंग डिमांड के रीफंड को

  • अजस्ट करने की प्रक्रिया लंबित है।

  • आधार PAN से लिंक नहीं है।

  • डिफेक्टिव रिटर्न या किसी और विषय में जारी किए गए नोटिस का करदाताओं से जवाब नहीं आया है।

  • कुछ मामले वेरिफिकेशन के बाद की स्टेज में हैं।

बजट में ITR पर बदलाव

केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने आयकर रिटर्न की समयसीमा में ढील देने का प्रस्ताव भी दिया है। अपेडेटेड आयकर रिटर्न (Updated Income Tax Return) को फाइल करने की समयसीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रावधान लाया गया है ताकि करदाताओं को ITR में की गई गलतियों को सुधारने या जानकारी जोड़ने के लिए ज्यादा समय मिल सके।

क्या है प्रस्ताव?

बजट 2025-26 के मुताबिक करदाता अब असेसमेंट इयर के खत्म होने के 48 महीने के बाद तक अतिरिक्त टैक्स देकर अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अगर अपडेटेड रिटर्न 24 से 36 महीने के बीच फाइल किया जाता है तो कुल टैक्स का 60% अतिरिक्त टैक्स के रूप में पड़ेगा। इस पर ब्याज भी लगेगा। अगर 36-48 महीने के बीच रिटर्न फाइल किया जाता है तो यह 70% हो जाएगा।

नया आयकर विधेयक

आयकर कानून, 1961 की जगह लेने के लिए बनाए गए नए आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) में ‘असेसमेंट इयर’ के कॉन्सेप्ट को हटाया जा सकता है। वहीं, ‘पिछले साल’ की जगह ‘टैक्स इयर’ का इस्तेमाल किया जा सकता है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 622 पन्नों के नए आयकर विधेयक में 536 सेक्शन, 23 चैप्टर हो सकते हैं।

क्या बदलेगा?

नए आयकर विधेयक में टैक्स प्रावधानों की भाषा को सरल किया जाएगा ताकि आम करदाता के लिए इसे समझना आसान हो सके। इसके अलावा जिन चीजों को लेकर पहले कन्फ्यूजन की स्थिति रही है जिससे मुकदमे और विवाद पैदा हुए हैं, उन्हें भी सुलझाया जाएगा।

लेखकों के बारे में

rajeev-kumar
Rajeev Kumar Upstox में डेप्युटी एडिटर हैं और पर्सनल फाइनेंस की स्टोरीज कवर करते हैं। पत्रकार के तौर पर 11 साल के करियर में उन्होंने इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बीमा, बचत और पेंशन जैसे विषयों पर 2,000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। वह 1% क्लब, द फाइनेंशल एक्सप्रेस, जी बिजेनस और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। अपने काम के अलावा उन्हें लोगों से उनके पर्सनल फाइनेंस के सफर के बारे में बात करना और उनके सवालों के जवाब देना पसंद है।

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