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  1. नॉमिनी नहीं होने पर भी नहीं अटकेगा काम, मृत ग्राहकों से जुड़े दावों को लेकर RBI क्या कुछ बदलने वाला है?

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नॉमिनी नहीं होने पर भी नहीं अटकेगा काम, मृत ग्राहकों से जुड़े दावों को लेकर RBI क्या कुछ बदलने वाला है?

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 11, 2025, 09:29 IST

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सारांश

Reserve Bank of India ऐसे मामलों का तय समयसीमा के अंदर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नॉमिनेटेड व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने का प्लान बना रहा है।

आरबीआई

आरबीआई ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की

Reserve Bank of India (RBI) यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मृत ग्राहकों के बैंक अकाउंट और लॉकर से जुड़े दावों का 15 दिन के अंदर-अंदर निपटान करने की खास पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के अंदर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नॉमिनेटेड व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने का प्लान बना रहा है। आरबीआई ने मृत बैंक ग्राहकों के बैंक अकाउंट और सुरक्षित जमा लॉकर में रखी चीजों से संबंधित दावों के निपटान के लिए मानक प्रक्रियाएं लाने का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद निपटान को और अधिक सुविधाजनक और सरल बनाना है।

इस दिशा में, केंद्रीय बैंक ने परिपत्र का मसौदा - भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों के मृत ग्राहकों के संबंध में दावों का निपटान) निर्देश, 2025' जारी किया है और 27 अगस्त तक इस पर टिप्पणियां मांगी हैं। मसौदे में कहा गया, ‘बैंक दावों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए मानकीकृत प्रपत्रों का उपयोग करेगा।’ इसमें दावों के निपटान में देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान है। मसौदे में कहा गया है कि अगर जमा खातों या लॉकर के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है, तो उसे पहचान और पते के वेरिफिकेशन के लिए दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत ग्राहक) और नामित (नॉमिनी) का आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जमा करना होगा।

मसौदे के अनुसार, बैंक को उन जमा खातों में दावों के निपटान के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जहां मृतक जमाकर्ता ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है, ताकि दावेदार या कानूनी उत्तराधिकारी को असुविधा से बचाया जा सके। ऐसे दावों के निपटान के लिए बैंक को अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर न्यूनतम 15 लाख रुपये की सीमा तय करनी चाहिए।

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