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  1. PF का पैसा निकालने से पहले जान लें ये नियम, वरना देना पड़ सकता है 30% टैक्स

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PF का पैसा निकालने से पहले जान लें ये नियम, वरना देना पड़ सकता है 30% टैक्स

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 07, 2025, 13:59 IST

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सारांश

EPF की पूरी निकासी आप रिटायरमेंट के समय कर सकते हैं या तब जब आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं। आंशिक निकासी आप शादी, मेडिकल इमरजेंसी, मकान खरीदने या लोन चुकाने, और शिक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो EPFO ने तय की हैं।

PF withdrawal

PF withdrawal: अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है।

PF withdrawal: हर साल भारतीय अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट्स से 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निकालते हैं। हालांकि, कई लोग यह नहीं जानते कि कुछ स्थितियों में इसमें आपको टैक्स में 30% तक का नुकसान हो सकता है। EPF को आमतौर पर EEE (Exempt–Exempt–Exempt) टैक्स मॉडल के तहत माना जाता है।

इसका मतलब है कि इसमें आपका योगदान टैक्स फ्री होता है, उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है और रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने पर भी टैक्स नहीं लगता।

इन स्थितियों में देना पड़ सकता है टैक्स

टैक्स में छूट तभी मिलती है जब आपने लगातार 5 साल या उससे ज्यादा नौकरी की हो। अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। आपके एम्प्लॉयर द्वारा जमा की गई रकम और उस पर मिला ब्याज, आपकी सैलरी के रूप में टैक्स योग्य होगा। आपकी खुद की जमा की गई राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने Section 80C के तहत टैक्स छूट ली है, तो उसे आपकी इनकम में जोड़कर टैक्स लगाया जाएगा। आपकी जमा पर मिलने वाला ब्याज भी “अन्य स्रोतों से आय” के तहत टैक्सेबल होगा।

TDS और अन्य टैक्स कटौती

अगर आप ₹50000 से ज़्यादा EPF निकालते हैं, तो EPFO 10% TDS काटता है। अगर आपने PAN नंबर नहीं दिया है, तो यह कटौती 30% तक भी हो सकती है। हालांकि, अगर आपने 5 साल नौकरी की है या रिटायरमेंट लिया है, तो यह कटौती नहीं होती।

किन-किन हालात में EPF टैक्स फ्री रहता है?

अगर आप रिटायर हो गए हैं, गंभीर बीमारी है, या कंपनी बंद हो गई है, तो EPF पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा, अगर आप शादी, उच्च शिक्षा, मकान खरीदने या मेडिकल इमरजेंसी के लिए PF से आंशिक निकासी करते हैं और वह EPFO के नियमों के अनुसार है, तो वह टैक्स फ्री होती है, बशर्ते आपने पहले उस राशि पर टैक्स छूट का लाभ न लिया हो।

EPF की पूरी और आंशिक निकासी के नियम

EPF की पूरी निकासी आप रिटायरमेंट के समय कर सकते हैं या तब जब आप 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार हैं। आंशिक निकासी आप शादी, मेडिकल इमरजेंसी, मकान खरीदने या लोन चुकाने, और शिक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो EPFO ने तय की हैं।

NPS के टैक्स नियम

NPS में रिटायरमेंट पर आप 60% तक राशि टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। बाकी 40% से आपको Annuity खरीदनी होती है, जिस पर हर साल टैक्स लगेगा। अगर आप 60 साल से पहले NPS छोड़ते हैं, तो केवल 20% पैसा टैक्स फ्री मिलेगा और 80% से Annuity खरीदनी होगी, जिससे मिलने वाली आमदनी टैक्सेबल होगी। यदि NPS में आपकी कुल राशि ₹2.5 लाख से कम है, तो आप पूरा पैसा टैक्स फ्री निकाल सकते हैं।

EPF कैसे निकालें

ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका

EPF निकालने के लिए आप EPFO की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास UAN (Universal Account Number) और आधार लिंक होना जरूरी है। ऑफलाइन तरीका भी है, जिसमें आपको फॉर्म भरकर अपने एम्प्लॉयर को देना होता है।

टैक्स से बचने के स्मार्ट तरीके

टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप EPF को 5 साल पूरे होने से पहले न निकालें। NPS में निवेश करने पर Section 80CCD(1B) के तहत ₹50000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, इसका लाभ उठाएं। रिटायरमेंट के बाद Annuity प्लान को सोच-समझकर चुनें ताकि आपकी टैक्स देनदारी कम रहे।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।