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  1. टिक-टिक के साथ बज रही लास्ट डेट वाली घंटी, जेब में रखते हैं पैन कार्ड तो तुरंत चेक कर लें डीटेल

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टिक-टिक के साथ बज रही लास्ट डेट वाली घंटी, जेब में रखते हैं पैन कार्ड तो तुरंत चेक कर लें डीटेल

Upstox

4 min read | अपडेटेड December 26, 2025, 11:21 IST

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सारांश

आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम समय सीमा तय की है। अगर आप इस तारीख तक अपने दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंकिंग और टैक्स संबंधी सेवाओं में भारी परेशानी हो सकती है।

PAN Aadhaar Linking

पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं।

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद अनलिंक किए गए पैन कार्ड पूरी तरह से इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी वित्तीय लेन-देन या सरकारी काम के लिए नहीं कर पाएंगे। हाल के महीनों में विभाग ने कई बार चेतावनी जारी की है कि समय रहते यह काम पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाले नए साल में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय समस्या से बचा जा सके।

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किन लोगों के लिए है 31 दिसंबर की समय सीमा

यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि 31 दिसंबर 2025 की यह समय सीमा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर अपना पैन कार्ड बनवाया था। आयकर विभाग के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन अलॉट किया गया था, उन्हें अपना वास्तविक आधार नंबर विभाग को सूचित करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन लोगों का पैन और आधार पहले ही लिंक हो चुका है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हर टैक्सपेयर को एक बार आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बड़े नुकसान

अगर आपका पैन कार्ड एक बार इनऑपरेटिव हो गया, तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने में आएगी। बिना एक्टिव पैन कार्ड के आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर आपका कोई टैक्स रिफंड विभाग के पास बकाया है, तो वह तब तक आपके खाते में नहीं आएगा जब तक पैन एक्टिव न हो जाए। इतना ही नहीं, बैंक खातों से जुड़े काम, म्यूचुअल फंड में निवेश और शेयर बाजार में ट्रेडिंग जैसी गतिविधियां भी पूरी तरह से रुक सकती हैं। बैंक ऐसे खातों पर लेनदेन की सीमा भी लगा सकते हैं जिनका पैन सक्रिय नहीं है।

टीडीएस और टीसीएस की ऊंची दरें

पैन कार्ड लिंक न होने का एक और बड़ा आर्थिक झटका टीडीएस और टीसीएस की दरों के रूप में लगेगा। आयकर नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, तो उस पर लागू होने वाला टीडीएस या टीसीएस सामान्य दर से काफी अधिक काटा जाएगा। इसका सीधा असर आपकी बचत और निवेश से होने वाली कमाई पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स कटना है और पैन सक्रिय नहीं है, तो बैंक बहुत ऊंची दर से टैक्स काट लेगा। यह उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जो नियमित आय के लिए अपने निवेश पर निर्भर रहते हैं।

PAN को आधार से कैसे लिंक करें

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो खुद को रजिस्टर करें।
  • वेबसाइट में लॉग इन करने के बाद, ‘My Profile’ पर जाएं और फिर ‘Personal Details’ ऑप्शन के अंदर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
  • अपना PAN और आधार नंबर डालें और ‘continue to pay through e-pay tax’ चुनें और आगे बढ़ें।
  • संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का टाइप ‘Other Receipts’ चुनें।
  • लागू अमाउंट दूसरों के लिए पहले से भरा होगा। ऐसा करने के बाद, continue पर क्लिक करें।
  • अब, एक चालान जेनरेट होगा। पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर पेमेंट करें।
  • पेमेंट हो जाने के बाद, PAN को आधार से ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक किया जा सकता है।
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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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