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  1. ब्यूटी पार्लर, जिम और हेल्थ क्लब जाने का खर्चा भी हो जाएगा कम, GST 2.0 से मिलेगा आपको कितना फायदा?

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ब्यूटी पार्लर, जिम और हेल्थ क्लब जाने का खर्चा भी हो जाएगा कम, GST 2.0 से मिलेगा आपको कितना फायदा?

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 04, 2025, 13:48 IST

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सारांश

GST 2.0: इसके अलावा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स मौजूदा समय में 12-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

जीएसटी

जीएसटी 2.0 में क्या कुछ बदल गया? जिम, सलून भी होंगे सस्ते

हेल्थ क्लब, सैलून, बाल कटाना, फिटनेस सेंटर, योगा आदि सहित सौंदर्य और शारीरिक कल्याण सेवाओं पर जीएसटी दर को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18% से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के 5% करने से इन सेवाओं के सस्ते होने की संभावना है। इसके अलावा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स मौजूदा समय में 12-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। माल एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी) की नई दर 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रोसेस के तहत केंद्र और राज्यों ने आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें जिम, सैलून, बाल कटाना, योगा सेंटर आदि की सर्विसेज शामिल हैं।

सोप बार सस्ता, लेकिन लिक्विड सोप पर रियायत नहीं

टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी अन्य डेली यूज की चीजों की कीमतों में भी कमी आएगी क्योंकि इन पर जीएसटी 18% से घटकर 5% होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य ‘‘निम्न मध्यम वर्ग और समाज के गरीब तबके के मासिक खर्च को कम करना है।’ टॉयलेट सोप बार पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है, लेकिन लिक्विड सोप पर टैक्स 18% पर बरकरार रखा गया है।

मल्टीनेशनल कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

फेस पाउडर और शैंपू पर जीएसटी कम करने से मल्टीनेशनल कंपनियों और लक्जरी ब्रांड को फायदा होने के सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि लगभग सभी वर्गों द्वारा दैनिक जीवन में इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा, ‘हालांकि मल्टीनेशनल कंपनियों या लक्जरी ब्रांड द्वारा बेचे जाने वाले महंगे फेस पाउडर और शैंपू को भी फायदा होगा, लेकिन दरों को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य कर ढांचे को और सरल बनाना है। सौंदर्य प्रसाधनों के ब्रांड या मूल्य के आधार पर टैक्स लगाने से टैक्स स्ट्रक्चर में जटिलता उत्पन्न होगी और प्रशासन के लिए चुनौतियां भी खड़ी होंगी।’

माउथवॉश पर जीएसटी उतनी ही, लेकिन टूथपेस्ट होगा सस्ता

इसी तरह से माउथवॉश पर जीएसटी नहीं घटाया गया है, लेकिन टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस पर टैक्स की दर घटाकर 5% कर दी गई है क्योंकि ये ‘यह दांत की स्वच्छता से जुड़ी मूलभूत वस्तुएं हैं।’ एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि स्वास्थ्य क्लब, सैलून, बाल कटाना, फिटनेस सेंटर और योग को 5% की रियायती दर से सरकार ने व्यक्तिगत देखभाल और स्वास्थ्य को विलासिता के बजाय सुलभ आवश्यक वस्तु के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, ‘उपभोक्ता के नजरिये से इससे लागत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी।’ मोहन ने कहा कि इस युक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नई दरें बिना आईटीसी के आती हैं।

भाषा इनपुट के साथ
ELSS
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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।