return to news
  1. 13 अक्टूबर से CGHS के नए रेट होंगे प्रभावी, 15 साल बाद किए गए बड़े बदलाव, कैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

पर्सनल फाइनेंस

13 अक्टूबर से CGHS के नए रेट होंगे प्रभावी, 15 साल बाद किए गए बड़े बदलाव, कैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

Upstox

3 min read | अपडेटेड October 10, 2025, 08:03 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

CGHS की पात्रता में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनके परिवार, केंद्रीय नागरिक अनुमान (रेलवे और सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पेंशनर्स, साथ ही कुछ स्वायत्त निकाय, संसद सदस्य, न्यायाधीश, स्वतंत्रता सेनानी और पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं।

सीजीएचएस

सीजीएचएस में हुए क्या बदलाव, कब से होंगे लागू?

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में कई सौगातें मिली हैं और इसमें एक अहम बदलाव CGHS (Central Government Health Scheme) में किया गया है, जो 13 अक्टूबर से लागू किया जाना है। CGHS में हुए बदलावों से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने करीब 2000 मेडिकल प्रोसिजरों की पैकेज दरों में बदलाव किया है, इसका फायदा देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। इन बदलावों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी और उन्हें अपनी जेब से भारीभरकम रकम नहीं चुकानी होगी। चलिए समझते हैं कि सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, इनका फायदा किन-किन लोगों को मिलेगा?

Open FREE Demat Account within minutes!
Join now
क्यों किया गए बदलाव?

दरअसल कई सालों से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की शिकायत थी कि CGHS मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स कैशलेस सुविधा देने से इनकार करते हैं, जिससे हॉस्पिटल के भारी भरकम बिल कर्मचारी या पेंशनर्स खुद उठाते थे और बाद में यह पैसा रिम्बर्स किया जाता था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय तक रिम्बर्समेंट का इंतजार करना पड़ता था। हॉस्पिटलों का कहना था कि सरकार की तय दरें काफी पुरानी हैं, और यह वास्तविक लागत से बहुत कम थी। इसके अलावा हॉस्पिटलों की शिकायत यह भी थी कि उनकी पेमेंट में देरी होती थी, जिससे वह CGHS कार्डहोल्डर्स को कैशलेस सुविधा नहीं दे पाते थे।

अब क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?

सरकार द्वारा किए गए सुधारों के तहत हॉस्पिटलों और शहरों की कैटेगरी के आधार पर नई दरें तय की गई हैं। टियर-2 शहरों में दरें बेस रेट से 19% कम होंगी, तो वहीं टियर-3 शहरों के लिए दरें 20% कम तय की गई हैं। NABH से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों को बेस रेट पर पेमेंट दी जाएगी। वहीं गैर-मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों को 15% कम दरें मिलेंगी, जबकि 200 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों को 15% अधिक दरें दी जाएंगी।

इन बदलावों का उद्देश्य है कि इलाज के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हॉस्पिटलों में कैशलेस सुविधा मिल सके और रिम्बर्समेंट के लिए उन्हें महीनों इंतजार ना करना पड़े।

कौन हैं CGHS के लिए पात्र?

CGHS की पात्रता में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनके परिवार, केंद्रीय नागरिक अनुमान (रेलवे और सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पेंशनर्स, साथ ही कुछ स्वायत्त निकाय, संसद सदस्य, न्यायाधीश, स्वतंत्रता सेनानी और पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं। लाभार्थियों का सीजीएचएस-कवर्ड एरिया में निवास होना आवश्यक है, और यह योजना वर्तमान में भारत भर के 80 शहरों में उपलब्ध है।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख