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  1. Bank Nomination Rules: 1 नवंबर से बैंक डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े 5 नए नियम, अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा

पर्सनल फाइनेंस

Bank Nomination Rules: 1 नवंबर से बैंक डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े 5 नए नियम, अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा

Upstox

2 min read | अपडेटेड October 23, 2025, 17:29 IST

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सारांश

Bank Nomination Rules: इन बदलावों से ग्राहकों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वे अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार नॉमिनी चुन सकें। साथ ही बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता, एकरूपता और तेजी आएगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

Bank Nomination Rules

Bank Nomination Rules: अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं।

Bank Nomination Rules: 1 नवंबर से बैंक डिपॉजिट, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े 5 नए नियम लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने Banking Laws (Amendment) Act, 2025 की कुछ अहम सेक्शन 10, 11, 12 और 13 को 1 नवंबर 2025 से लागू करने का फैसला किया है। इन धाराओं का सीधा संबंध बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीजों की नॉमिनेशन सुविधा से है।
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यह अधिनियम सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया था, जिसमें पांच कानूनों में 19 संशोधन किए गए थे। इसमें RBI Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act, 1955 और Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 व 1980 शामिल हैं। अब सरकार ने तय किया है कि नॉमिनेशन से जुड़े प्रावधान 1 नवंबर से प्रभावी होंगे।

इससे होने वाले 5 अहम बदलाव

1. समानांतर (Simultaneous) नॉमिनेशन

अब ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इसमें हर नॉमिनी के हिस्से का प्रतिशत तय किया जा सकेगा ताकि कुल 100% का वितरण स्पष्ट रहे।

2. क्रमिक (Successive) नॉमिनेशन

अगर ग्राहक चाहें तो क्रमवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले नॉमिनी की मृत्यु के बाद ही अगला नॉमिनी अधिकार में आएगा। इससे उत्तराधिकार प्रक्रिया साफ और सुगम बनेगी।

3. एक से अधिक नॉमिनेशन की सुविधा

बैंक ग्राहक चाहें तो एक साथ या क्रमवार चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान होगी।

4. बैंक डिपॉजिट खातों के लिए विकल्प

डिपॉजिटर्स अपने खाते में एक साथ या क्रमवार नॉमिनेशन अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे।

5. सेफ कस्टडी और लॉकर के लिए नियम

सेफ कस्टडी या लॉकर के मामलों में केवल क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी।

आपको क्या फायदा होगा?

इन बदलावों से ग्राहकों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वे अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार नॉमिनी चुन सकें। साथ ही बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता, एकरूपता और तेजी आएगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह सुधार बैंकों में गवर्नेंस मजबूत करने, RBI को रिपोर्टिंग में एकरूपता लाने, डिपॉजिटर्स की सुरक्षा बढ़ाने और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए किए गए हैं। सरकार जल्द ही Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 जारी करेगी, जिसमें नॉमिनेशन जोड़ने, रद्द करने या बदलने की प्रक्रिया और फॉर्म का पूरा विवरण होगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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