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  1. 15 मार्च तक जिन टैक्सपेयर्स ने नहीं चुकाया एडवांस टैक्स, उनके पास क्या है अब विकल्प?

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15 मार्च तक जिन टैक्सपेयर्स ने नहीं चुकाया एडवांस टैक्स, उनके पास क्या है अब विकल्प?

Upstox

3 min read | अपडेटेड March 17, 2026, 11:57 IST

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सारांश

अगर आप 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त नहीं भर पाए हैं, तो भी आप 31 मार्च 2026 तक पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, देरी के लिए आपको 1 पर्सेंट प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होगा। समय रहते टैक्स जमा कर आप भारी पेनाल्टी और कानूनी झंझटों से बच सकते हैं।

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एडवांस टैक्स भरने से चूके टैक्सपेयर्स के लिए 31 मार्च का एक मौका?

इनकम टैक्स विभाग की ओर से एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 थी। इस तारीख तक सभी पात्र टैक्सपेयर्स को अपनी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी का 100 पर्सेंट हिस्सा जमा करना था। लेकिन अगर आप किसी वजह से यह डेडलाइन चूक गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब आपको कुछ ब्याज देना होगा, लेकिन अभी भी आपके पास नुकसान को कम करने का रास्ता खुला है।

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31 मार्च तक पेमेंट करने का विकल्प

15 मार्च की डेडलाइन निकलने के बाद भी आप अपना बकाया टैक्स 31 मार्च 2026 तक जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स नियमों के तहत, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च तक जमा किए गए किसी भी टैक्स को 'एडवांस टैक्स' ही माना जाता है। अगर आप इस तारीख तक पेमेंट कर देते हैं, तो आप सेक्शन 234B के तहत लगने वाले उस ब्याज से बच सकते हैं जो 1 अप्रैल से शुरू होता है।

देरी पर कितना लगेगा ब्याज?

डेडलाइन चूकने पर आपको मुख्य रूप से दो तरह के ब्याज का सामना करना पड़ सकता है। पहला है सेक्शन 234C, जो कि किस्तों में देरी के लिए लगता है। अगर आपने 15 मार्च तक पेमेंट नहीं किया, तो बकाया राशि पर 1 पर्सेंट की दर से एक महीने का ब्याज देना होगा। दूसरा है सेक्शन 234B, यह तब लागू होता है जब आप 31 मार्च तक अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 90 पर्सेंट हिस्सा जमा नहीं करते हैं। इसमें 1 अप्रैल से हर महीने 1 पर्सेंट का ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है।

सैलरीड लोगों के लिए खास तरीका

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों (जैसे रेंट या ब्याज) से कमाई हुई है, जिस पर टैक्स बनता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें अपनी अतिरिक्त कमाई की जानकारी देकर मार्च महीने की सैलरी से ज्यादा टीडीएस (TDS) काटने के लिए कह सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर मार्च की सैलरी से अतिरिक्त टैक्स काट लेता है, तो उसे एडवांस टैक्स के रूप में ही माना जाएगा और आप पेनाल्टी से बच सकते हैं।

किसे भरना जरूरी है एडवांस टैक्स?

यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जिनकी साल भर की टैक्स लायबिलिटी टीडीएस कटने के बाद 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है। इसमें फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, रेंट से कमाई करने वाले और शेयर बाजार से मुनाफा कमाने वाले लोग शामिल हैं। हालांकि, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट दी गई है।

पेमेंट कैसे करें?

आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'e-Pay Tax' सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां चालान नंबर 100 (Advance Tax) सिलेक्ट करें और नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट पूरा करें। ध्यान रहे कि जितना जल्दी आप भुगतान करेंगे, ब्याज का बोझ उतना ही कम होगा।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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