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  1. Jan Dhan Yojana के 10 साल पूरे होने पर अकाउंट होल्डर्स के लिए Re-KYC जरूरी, पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे हैं कैंप

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Jan Dhan Yojana के 10 साल पूरे होने पर अकाउंट होल्डर्स के लिए Re-KYC जरूरी, पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे हैं कैंप

Upstox

2 min read | अपडेटेड August 06, 2025, 14:14 IST

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सारांश

RBI गवर्नर ने बताया कि बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं, ताकि कस्टमर्स को घर तक सेवाएं प्रदान की जा सकें। नए बैंक अकाउंट खोलने और re-KYC के अलावा माइक्रो-इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स पर भी फोकस किया जा रहा है।

Jan Dhan Yojana

Jan Dhan Yojana: RBI गवर्नर ने कहा कि जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर बड़ी संख्या में अकाउंट्स का re-KYC किया जाना है।

Jan Dhan Yojana: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 6 अगस्त को कहा कि बड़ी संख्या में जन धन बैंक अकाउंट्स का re-KYC (know your customer) होना बाकी है। इसके लिए बैंक कैंप लगा रहे हैं। RBI गवर्नर ने कहा कि जन धन योजना के 10 साल पूरे होने पर बड़ी संख्या में अकाउंट्स का re-KYC किया जाना है।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 2014 में शुरू की गई थी और अब तक लगभग 56 करोड़ PMJDY खाते खोले जा चुके हैं। PMJDY बैंक खातों का 10 साल बाद अपडेट या री-केवाईसी होना जरूरी हो जाता है।

पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे हैं कैंप

RBI गवर्नर ने बताया कि बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं, ताकि कस्टमर्स को घर तक सेवाएं प्रदान की जा सकें। नए बैंक अकाउंट खोलने और re-KYC के अलावा फाइनेंशियल इनक्लुजन और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए माइक्रो-इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स पर भी फोकस किया जा रहा है।

RBI का एक और कदम, नॉमिनी के लिए आसान होगी प्रक्रिया

ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं और आसान बनाने के लिए RBI ने एक और बड़ा कदम उठाया है। RBI के गवर्नर माल्होत्रा ने बताया कि अब बैंक खातों और लॉकर के दावों की निपटान प्रक्रिया (क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस) को सभी बैंकों में एक जैसा किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि किसी ग्राहक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को पैसे या लॉकर की सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो जाए।

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अनुसार बैंक खातों, लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए नॉमिनी की सुविधा पहले से उपलब्ध है। इसका मकसद है कि ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके परिवार या नॉमिनी को पैसे या सामान जल्दी और बिना परेशानी के मिल जाए। दावा निपटान की प्रक्रिया हर बैंक में अलग-अलग होती है। इससे ग्राहकों को परेशानी होती है। RBI अब सभी बैंकों के लिए एक जैसी प्रक्रिया तय करेगा।

रिटेल निवेशकों के लिए एक और अच्छी खबर

RBI ने यह भी घोषणा की कि अब RBI के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर छोटे निवेशक ट्रेजरी बिल्स (T-Bills) में SIP के जरिए निवेश कर सकेंगे। गवर्नर ने कहा, “हमारे लिए भारत के नागरिकों की भलाई और हित सबसे पहले हैं, खासकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का। यही हमारे अस्तित्व का कारण है।”

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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