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ITR Refund: क्या आपका ITR रिफंड अटक गया है? क्या हो सकती है वजह? कैसे चेक करें स्टेटस?

Upstox

3 min read | अपडेटेड August 26, 2025, 14:12 IST

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सारांश

ITR Refund: आयकर विभाग आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन के 20-45 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर लेता है। हालांकि, कई वजहों से भुगतान में देरी हो सकती है। यहां हमने बताया है कि रिफंड में देरी के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं।

ITR Refund

ITR Refund: कई टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

ITR Refund: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। हालांकि, टैक्सपेयर्स को इसके बाद भी पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। इस बीच कई टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

आयकर विभाग आमतौर पर ई-वेरिफिकेशन के 20-45 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर लेता है। हालांकि, कई वजहों से भुगतान में देरी हो सकती है। यहां हमने बताया है कि रिफंड में देरी के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं।

रिफंड में देरी के आम कारण

  • ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग: जब तक ITR का ई-वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
  • फिजिकल वेरिफिकेशन में देरी: अगर आपने अपना ITR-V फिजिकल रूप से बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को भेजने का विकल्प चुना है, तो लेट डिलीवरी से प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
  • हाई प्रोसेसिंग लोड: अगर विभाग को रिटर्न फाइलिंग में वृद्धि का सामना करना पड़ता है, तो रिफंड में देरी हो सकती है।
  • ITR में गड़बड़ियां: विभाग चिह्नित गलतियां या गड़बड़ियां स्पष्ट होने तक रिफंड को रोक सकती है।
  • गलत या निष्क्रिय बैंक अकाउंट: अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत हैं या अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा।
  • बकाया टैक्स: अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है, तो रिफंड उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा।
  • तकनीकी दिक्कतें: कभी-कभी IT विभाग या बैंक की तकनीकी गड़बड़ी से रिफंड प्रोसेस में देरी हो जाती है।
  • पोर्टल अपडेट्स: ई-फाइलिंग पोर्टल पर सिस्टम अपग्रेड या बदलाव के चलते भी प्रोसेस धीमा हो सकता है।
  • री-इश्यू रिक्वेस्ट: अगर रिफंड जारी हो गया लेकिन अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो री-इश्यू के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है।

रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

  • incometax.gov.in पर जाएं।
  • PAN (यूजर आईडी), पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें।
  • इसके बाद ‘View Returns/Forms’ → ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक करें।
  • सही असेसमेंट ईयर चुनें और सबमिट करें।
  • ITR acknowledgment नंबर पर क्लिक करके रिफंड स्टेटस देखें।
  • Form 26AS में भी रिफंड की जानकारी देखी जा सकती है।
  • अगर बैंक डिटेल गलत हैं, तो पोर्टल पर “No Records Found” दिख सकता है।

अगर रिफंड में देरी हो तो क्या करें

अगर रिफंड में देरी हो तो तुरंत ई-वेरिफिकेशन पूरा करें। ITR में कोई गलती है तो उसे सुधारें और नोटिस का जवाब दें। बैंक डिटेल्स सही और अपडेटेड रखें। रिफंड स्टेटस को नियमित रूप से ट्रैक करते रहें। ज्यादा देरी होने पर अपने Assessing Officer से संपर्क करें। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत (grievance) दर्ज करें।

धोखाधड़ी से बचें

इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी दी है कि ITR रिफंड से जुड़े फर्जी कॉल, ईमेल और पॉप-अप मैसेज बढ़ गए हैं। अपनी निजी जानकारी किसी को भी शेयर न करें। हमेशा केवल सरकारी पोर्टल या आधिकारिक नंबर/ईमेल के जरिए ही जानकारी की पुष्टि करें।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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