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  1. ITR Filing Deadline: 15 सितंबर के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, लेकिन भरना होगा जुर्माना, कितनी है पेनल्टी?

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ITR Filing Deadline: 15 सितंबर के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, लेकिन भरना होगा जुर्माना, कितनी है पेनल्टी?

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 03, 2025, 14:54 IST

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सारांश

अगर ITR फाइलिंग में 15 सितंबर की डेडलाइन चूक जाती है, तो टैक्सपेयर्स लागू असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। AY 2025-26 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।

ITR Filing

ITR Filing: डेडलाइन से चूकने का मतलब यह नहीं है कि आप इसके बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन करीब आ चुकी है। टैक्सपेयर्स के पास इस काम के लिए 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। बिना किसी पेनल्टी के ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके यह काम निपटा लें।

ध्यान रहे कि डेडलाइन से चूकने का मतलब यह नहीं है कि आप इसके बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। रिटर्न बाद में भी दाखिल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको पेनल्टी देनी होगी।

डेडलाइन के बाद क्या है विकल्प?

अगर ITR फाइलिंग में 15 सितंबर की डेडलाइन चूक जाती है, तो टैक्सपेयर्स लागू असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। AY 2025-26 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत जुर्माना अदा करने के बाद बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

ITR देरी से फाइल करने पर कितनी है पेनल्टी?

टैक्सपेयर्स को यह पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगता है। जुर्माना इनकम के आधार पर अलग-अलग होता है। ₹5 लाख से अधिक आय वाले व्यक्तियों को देर से रिटर्न दाखिल करने पर ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख या उससे कम है, उन्हें अधिकतम ₹1000 का जुर्माना देना पड़ सकता है।

क्यों बढ़ाई गई थी डेडलाइन?

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। CBDT ने मई में जारी नोटिफिकेशन में कहा कि “नोटिफाइड ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव किए गए हैं और सिस्टम तैयार करने तथा ITR यूटिलिटी रोलआउट के लिए समय की जरूरत थी, इसलिए यह बढ़ोतरी की गई है।”

अपना ITR 15 सितंबर तक भरें। अगर आप यह तारीख मिस कर देते हैं, तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, देरी से दाखिल करने पर पेनल्टी लगेगी, इसलिए समय पर रिटर्न भरना हमेशा सही विकल्प है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।