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Income Tax Return: क्या आप हर साल नए और पुराने टैक्स रिजीम के बीच कर सकते हैं स्विच? क्या कहते हैं नियम?

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 19, 2025, 12:33 IST

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सारांश

Income Tax Return: मान लीजिए कि आपने पिछले साल नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुना था, लेकिन आपको पता चले कि इस साल पुराना टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप हर साल नए और पुराने टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं?

Income Tax Return

Income Tax Return: नए रिजीम में आपको पुराने रिजीम की तुलना में कम टैक्स रेट्स और अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलेगी।

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जारी है। आप अपनी जरूरत और फायदे को ध्यान में रखते हुए नए और पुराने टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। नए रिजीम में आपको पुराने रिजीम की तुलना में कम टैक्स रेट्स और अधिक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलेगी। दूसरी तरफ, पुराने टैक्स रिजीम में धारा 80C, 80D, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) जैसी पॉपुलर कटौती और छूट मिलती है।

क्या आप नए और पुराने रिजीम के बीच करना चाहते हैं स्विच?

हर साल आपकी वित्तीय स्थिति बदलती है और आपको इसके अनुसार नए या पुराने में से कोई भी टैक्स रिजीम फायदेमंद लग सकता है। मान लीजिए कि आपने पिछले साल नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुना था, लेकिन आपको पता चले कि इस साल पुराना टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप हर साल नए और पुराने टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं?

क्या हैं नियम?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जिन लोगों की बिजनेस से कोई आमदनी नहीं है, वे हर वित्तीय वर्ष में पुराने या नए टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप हर साल यह तय कर सकते हैं कि कौन-सा रिजीम आपके लिए फायदेमंद है।

इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉयर को TDS काटने के लिए एक टैक्स रिजीम बताई हो, तब भी वह व्यक्ति ITR फाइल करते समय उस रिजीम को बदल सकता है, बशर्ते उसकी कोई बिजनेस इनकम न हो।

डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने के ये हैं फायदे

अब नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट बन गया है। यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ITR फाइल करना चाहते हैं, तो आपको उसे अलग से चुनना होगा। आप वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने एम्प्लॉयर को जानकारी देकर या आईटीआर फाइल करते समय चुनाव कर सकते हैं।

आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को सिर्फ तभी चुन सकते हैं जब आप तय समय सीमा के अंदर ITR फाइल करें। अगर आप ITR लेट फाइल करते हैं, तो आपको अपने-आप नई टैक्स व्यवस्था में डाल दिया जाएगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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