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  1. ITR Filing के बाद यह काम नहीं किया तो पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार, चेक करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

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ITR Filing के बाद यह काम नहीं किया तो पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार, चेक करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 19, 2025, 15:06 IST

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सारांश

जिन लोगों ने 16 सितंबर तक अपना ITR दाखिल कर दिया था, उनके लिए प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। आपके द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न तभी वैलिड माना जाएगा, जब आप फाइलिंग करने के लिए 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन जरूरी है।

ITR

ITR: ई-वेरिफिकेशन आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन वेरिफाई करने का तरीका है।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2025 थी। अगर आप ITR फाइल करने से चूक गए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अब भी 31 दिसंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, हालांकि आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा।

जिन लोगों ने 16 सितंबर तक अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था, उनके लिए प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। आपके द्वारा दाखिल किया गया रिटर्न तभी वैलिड माना जाएगा, जब आप फाइलिंग करने के लिए 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन जरूरी है। इस अवधि के भीतर ई-वेरिफिकेशन न करने पर रिटर्न अमान्य हो जाता है।

ITR ई-वेरिफिकेशन क्या है?

ई-वेरिफिकेशन आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन वेरिफाई करने का तरीका है। यह आधार OTP, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC), नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के माध्यम से किया जा सकता है।

ITR ई-वेरिफिकेशन के तरीके

  • ATM के माध्यम से EVC (ऑफलाइन)
  • नेट बैंकिंग
  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP
  • प्री-वैलिडेटेड बैंक खाते से EVC
  • प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट से EVC
  • डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

आधार OTP के जरिए ई-सत्यापन कैसे करें?

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘e-file’ → ‘Income Tax Returns’ → ‘e-verify return’ सेक्शन में जाएं।
  • इसके बाद ‘I would like to e-verify using an OTP on the cellphone number registered with Aadhaar’को सेलेक्ट करें।
  • आधार डिटेल कन्फर्म करें और OTP जनरेट करें। यह 15 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा।
  • इसके बाद ओटीपी दर्ज करें, सबमिट करें और कन्फर्मेशन मैसेज और पावती प्राप्त करें।

सफल ई-वेरिफिकेशन के बाद ट्रांजेक्शन आईडी वाला एक संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा। जिन टैक्सपेयर्स ने 16 सितंबर से पहले रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने रिटर्न को अमान्य घोषित होने से बचाने के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर ई-वेरिफिकेशन कर लें।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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