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  1. ITR Filing: 7 सितंबर के बाद नहीं कर पाएंगे ITR से जुड़ा ये काम, फिर आपके लिए किसी काम का नहीं बचेगा 15 सितंबर

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ITR Filing: 7 सितंबर के बाद नहीं कर पाएंगे ITR से जुड़ा ये काम, फिर आपके लिए किसी काम का नहीं बचेगा 15 सितंबर

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 05, 2025, 16:23 IST

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सारांश

इस सितंबर कई अहम टैक्स डेडलाइन हैं। 7 सितंबर तक TDS/TCS जमा करना होगा, 14 को TDS सर्टिफिकेट जारी होंगे और 15 सितंबर तक ITR फाइलिंग, एडवांस टैक्स पेमेंट और कई जरूरी फॉर्म जमा करने होंगे। 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख है।

ITR Filing

जुलाई 2025 से जुड़े TDS सर्टिफिकेट्स जारी करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है।

Income Tax: सितंबर 2025 टैक्सपेयर्स के लिए काफी अहम है। इस महीने के अलग-अलग दिनों पर इनकम टैक्स से जुड़े कई बड़े काम पूरे करने की डेडलाइन है। जिन लोगों ने अब तक ITR या जरूरी फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए ये आखिरी मौका है। देर करने पर न सिर्फ पेनाल्टी बल्कि ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है। इसलिए चलिए एक-एक कर उन डेडलाइंस से पहले कौन से काम पूरे करने हैं, ये समझ लेते हैं।

TDS/TCS जमा करने की आखिरी तारीख

अगस्त 2025 के लिए TDS और TCS जमा करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है। इस दिन तक खरीदारों की डिक्लेरेशन Form 27C में अपलोड करनी होगी। अगर ये काम तय तारीख तक नहीं किया गया, तो डिफॉल्टर को ब्याज और पेनाल्टी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

TDS सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख

जुलाई 2025 से जुड़े TDS सर्टिफिकेट्स जारी करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है। ये सर्टिफिकेट्स आयकर की धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत जारी किए जाएंगे। समय पर सर्टिफिकेट न देने पर खरीदार और विक्रेता दोनों को मुश्किलें आ सकती हैं।

ITR फाइलिंग की लास्ट डेट

15 सितंबर को कई अहम काम पूरे करने होंगे। सबसे पहले ITR फाइलिंग (AY 2025–26) की नई आखिरी तारीख इसी दिन है। पहले ये 31 जुलाई थी, लेकिन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। Form 24G भी इसी दिन जमा करना होगा। यह बिना चालान के TDS/TCS पेमेंट के लिए जरूरी है। एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त (AY 2026–27) का पेमेंट करना होगा। Form 3BB (क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन) इसी दिन फाइल करना है। धारा 80GG, 80RRB और 80QQB के तहत डिक्लेरेशन और धारा 89 व 89A में राहत क्लेम करना होगा। कंसेशनल टैक्स रेजीम चुनने की आखिरी तारीख भी 15 सितंबर है। इसमें 115BAC, 115BAD, 115BAE और 115BBF शामिल हैं।

ऑडिट रिपोर्ट और बाकी फॉर्म

अगस्त 2025 के लिए TDS चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसके अलावा धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी। यह डेडलाइन कॉरपोरेट्स और उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय है। इसी दिन Form 9A और 10 भी फाइल करने होंगे, जो इनकम एक्युमुलेशन और फ्यूचर एप्लीकेशन से जुड़े हैं। इसके साथ ही प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट रिपोर्ट्स जैसे 10B, 10BB, 3AC, 3AD, 3AE और 3CE भी जमा करनी होंगी। धारा 80LA, 80JJAA, 115JB, 115JC और 115VW के तहत रिपोर्ट और सर्टिफिकेट भी 30 सितंबर तक भरने जरूरी हैं।

समय पर काम पूरा करना क्यों जरूरी?

आयकर विभाग ने साफ किया है कि तय तारीख के बाद कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। ऐसे में टैक्सपेयर्स को 7, 14, 15 और 30 सितंबर की तारीखें ध्यान में रखकर सभी जरूरी दस्तावेज और भुगतान पूरे करने होंगे। समय पर काम करने से टैक्सपेयर्स पेनाल्टी, ब्याज और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।