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ITR Filing: अंतिम तारीख बढ़ने से मिलेगा ज्यादा रिफंड? कितना हो सकता है फायदा? समझें कैलकुलेशन

rajeev-kumar

3 min read | अपडेटेड May 29, 2025, 13:26 IST

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सारांश

Income Tax Return Filing: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाने के बाद अब टैक्सपेयर्स को अधिक इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसे टैक्सपेयर्स जो रिफंड के लिए एलिजिबल हैं उन्हें इससे फायदा होने की उम्मीद है।

ITR Filing 2025

ITR Filing 2025: अब टैक्सपेयर्स 15 सितंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब टैक्सपेयर्स 15 सितंबर तक ITR फाइल कर सकते हैं। इसका एक फायदा तो यह है कि अब टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करने के लिए ज्यादा समय मिल गया है। इससे उन्हें गलतियां कम करने और सही रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसके अलावा एक और भी ऐसा फायदा है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाने के बाद अब टैक्सपेयर्स को अधिक इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसे टैक्सपेयर्स जो रिफंड के लिए एलिजिबल हैं उन्हें इससे फायदा होने की उम्मीद है।

क्या हैं नियम

अगर आपने अपनी आय से ज्यादा टैक्स (TDS, TCS या एडवांस टैक्स) भर दिया है, तो सरकार आपको उसका रिफंड देती है। धारा 244A के तहत चुकाए गए अतिरिक्त टैक्स पर 0.5% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज मिलता है। लेकिन यह ब्याज तभी मिलेगा जब रिफंड की राशि कुल टैक्स का 10 फीसदी से ज्यादा हो। इसके अलावा, आपको इस ब्याज राशि पर अगले असेसमेंट ईयर में अन्य स्रोतों से आय के रूप में टैक्स देना होगा।

कितना मिल सकता है ब्याज?

अगर आप आईटीआर 15 सितंबर 2025 (बढ़ी हुई आखिरी तारीख) से पहले भरते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से रिफंड जारी होने तक का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप लेट भरते हैं, तो ब्याज उस तारीख से मिलेगा जब आपने ITR फाइल किया।

मान लीजिए आपने ₹20000 का रिफंड क्लेम किया और ITR 10 सितंबर को फाइल किया। रिफंड 30 सितंबर को मिला। तो आपको अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 महीने का ब्याज (₹20,000 × 0.005 × 6 = ₹600) मिलेगा। अगर आपने ITR 15 जुलाई को फाइल किया और 31 जुलाई को रिफंड मिला, तो 4 महीने का ब्याज (₹20,000 × 0.005 × 4 = ₹400) मिलेगा।

क्या ITR फाइलिंग जानबूझकर सितंबर तक टालना चाहिए?

नहीं। कुछ एक्स्ट्रा ब्याज के लिए ITR फाइलिंग टालना ठीक नहीं है। आईटीआर जल्दी फाइल करने से आपको रिफंड जल्दी मिलेगा, दिमाग शांत रहेगा और अगर गलती हो गई हो, तो वक्त रहते सुधारने का मौका मिलेगा। ध्यान दें कि आप ड्यू डेट से पहले अपने ITR को मुफ्त में संशोधित कर सकते हैं।

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लेखकों के बारे में

rajeev-kumar
Rajeev Kumar Upstox में डेप्युटी एडिटर हैं और पर्सनल फाइनेंस की स्टोरीज कवर करते हैं। पत्रकार के तौर पर 11 साल के करियर में उन्होंने इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बीमा, बचत और पेंशन जैसे विषयों पर 2,000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। वह 1% क्लब, द फाइनेंशल एक्सप्रेस, जी बिजेनस और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। अपने काम के अलावा उन्हें लोगों से उनके पर्सनल फाइनेंस के सफर के बारे में बात करना और उनके सवालों के जवाब देना पसंद है।