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ITR filing: CBDT ने आगे बढ़ाई आईटीआर फाइलिंग की तारीख, अब 15 सितंबर तक भर सकेंगे रिटर्न

Upstox

2 min read | अपडेटेड May 27, 2025, 17:35 IST

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सारांश

ITR filing की तारीख आगे बढ़ने के बाद अब टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसके साथ ही प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी। इससे टैक्सपेयर्स को गलतियां कम करने और सही रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी।

ITR filing: AY 2025-26 के लिए ITR फॉर्म्स में नए बदलाव किए गए हैं ताकि रिटर्न भरना आसान और पारदर्शी हो सके।

ITR filing: AY 2025-26 के लिए ITR फॉर्म्स में नए बदलाव किए गए हैं ताकि रिटर्न भरना आसान और पारदर्शी हो सके।

Income tax return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। ITR फाइलिंग के लिए अब अंतिम तारीख आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है, जबकि पहले यह 31 जुलाई 2025 थी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आज 27 मई को यह जानकारी दी।

क्या बढ़ाई गई ITR फाइलिंग की तारीख?

AY 2025-26 के लिए ITR फॉर्म्स में नए बदलाव किए गए हैं ताकि रिटर्न भरना आसान और पारदर्शी हो सके। इन बदलावों को लागू करने में सिस्टम अपडेट, टेस्टिंग और टीडीएस डाटा का समायोजन आदि में ज्यादा समय लग रहा है।

31 मई 2025 तक जो TDS स्टेटमेंट्स जमा होनी हैं, उनका डेटा जून से पहले नहीं दिखेगा, इसलिए टैक्स भरने का पूरा समय नहीं मिल पाएगा। इन वजहों के चलते CBDT ने यह फैसला लिया है।

टैक्सपेयर्स को होगा फायदा

तारीख आगे बढ़ने के बाद अब टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इसके साथ ही प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होगी। इससे टैक्सपेयर्स को गलतियां कम करने और सही रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी।

टैक्सपेयर्स के लिए AY2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का तरीका काफी बदल गया है। ITR फॉर्म में बदलाव हुए हैं और ITR-1 से ITR-7 तक के फॉर्म में बजट 2024 के हिसाब से अपडेट किया गया है। आयकर विभाग द्वारा ITR ई-फाइलिंग यूटिलिटीज जारी करने में देरी के कारण रिटर्न फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है।

इस बार छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। अब जिन लोगों की ₹1.25 लाख तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) है (जैसे शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से), वे भी ITR-1 या ITR-4 फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसे इनकम वालों को अन्य फॉर्म भरने पड़ते थे।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।