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  1. ITR Filing से पहले Advance Tax को लेकर आप हो रहे कंफ्यूज्ड? यहां समझिए पूरी डीटेल

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ITR Filing से पहले Advance Tax को लेकर आप हो रहे कंफ्यूज्ड? यहां समझिए पूरी डीटेल

विकास तिवारी

3 min read | अपडेटेड September 12, 2025, 15:56 IST

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सारांश

टैक्सपेयर्स अक्सर ITR Filing को सालाना जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन सरकार Advance Tax की मांग करती है। इसे चार किस्तों में चुकाना जरूरी है। समय पर न भरने पर Sections 234B और 234C के तहत ब्याज लगता है। अगर आपकी देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो यह नियम लागू होता है।

ITR Filing

ITR Filing से पहले टैक्सपेयर्स को Advance Tax की जानकारी होना जरूरी है।

ITR Filing की डेडलाइन करीब है और सिर्फ तीन दिन बचे हैं। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स को Advance Tax लेकर कंफ्यूजन है। बहुत से लोग मानते हैं कि टैक्स साल में एक बार ही चुकाना होता है, लेकिन हकीकत अलग है। सरकार चाहती है कि टैक्स इनकम के साथ-साथ किस्तों में जमा हो।

Advance Tax क्या है

अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको Advance Tax भरना पड़ता है। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि सरकार को साल भर नियमित टैक्स मिलता रहे। इस नियम के तहत टैक्स "As You Earn" यानी कमाई के साथ-साथ किस्तों में भरना जरूरी है।

किन्हें भरना जरूरी है?

सैलरीड लोगों के लिए अक्सर नियोक्ता TDS के जरिए यह जिम्मेदारी निभा देते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड्स, रेंट, फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी से है, तो आपको Advance Tax खुद भरना होता है। वहीं, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उन्हें छूट मिलती है।

कब और कैसे भरना है?

Advance Tax भरने के लिए सरकार ने चार किस्तें तय की हैं। 15 जून तक कुल देनदारी का 15% जमा करना होता है। 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक पूरा 100% टैक्स जमा करना अनिवार्य है। मान लीजिए आपकी सालाना टैक्स देनदारी 1 लाख रुपए है, तो जून तक 15,000, सितंबर तक 45,000, दिसंबर तक 75,000 और मार्च तक पूरा 1 लाख जमा करना होगा।

देर करने पर क्या होगा?

अगर आप Advance Tax समय पर नहीं भरते, तो आप पर ब्याज लगता है। सेक्शन 234B के तहत, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कम से कम 90% टैक्स नहीं भरा है, तो 1% मासिक ब्याज देना पड़ता है। सेक्शन 234C के तहत, अगर आप निर्धारित किस्तों में टैक्स नहीं भरते, तो हर शॉर्टफॉल पर ब्याज लगता है।

क्यों जरूरी है समय पर भुगतान?

कई लोग सोचते हैं कि साल के अंत में ITR भरते समय टैक्स चुकाना आसान है। लेकिन ऐसा करना न सिर्फ महंगा पड़ता है बल्कि वित्तीय योजना को भी बिगाड़ देता है। समय पर Advance Tax भरने से आप ब्याज बचा सकते हैं, वित्तीय प्रबंधन आसान होता है और टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से भी बचा जा सकता है। डेडलाइन नजदीक है और अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक Advance Tax नहीं भरा है तो ITR Filing करते समय इसे क्लियर कर दें। साथ ही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए समय पर किस्तों में भुगतान करने की योजना बना लें। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी।

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लेखकों के बारे में

विकास तिवारी
Vikash Tiwary is a finance journalist with 6+ years of newsroom experience. He is currently growing Upstox Hindi, crafting data-driven stories on stocks, personal finance, mutual funds, and global markets, while exploring how AI can simplify finance. His work spans Zee Business, TV9 Bharatvarsh, ABP News, India TV, and Inshorts. He also holds NISM certification.