return to news
  1. ITR filing 2025: डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरना क्यों है जरूरी? इस तारीख तक फाइल कर सकेंगे बिलेटेड रिटर्न

पर्सनल फाइनेंस

ITR filing 2025: डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरना क्यों है जरूरी? इस तारीख तक फाइल कर सकेंगे बिलेटेड रिटर्न

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 17, 2025, 18:03 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

ITR filing 2025: करदाताओं को डेडलाइन चूकने के बाद बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना देना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ITR

ITR: तकनीकी गड़बड़ियों और सर्वर डाउन होने के चलते कई टैक्सपेयर्स अपना ITR फाइल नहीं कर पाए।

ITR filing 2025: बिना जुर्माने के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी डेडलाइन 15 सितंबर से एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर की थी। हालांकि, तकनीकी गड़बड़ियों और सर्वर डाउन होने के चलते कई टैक्सपेयर्स अपना ITR फाइल नहीं कर पाए। ऐसे लोग अब लेट फीस के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 16 सितंबर की डेडलाइन चूकने के बाद उन टैक्सपेयर्स के पास क्या विकल्प बचे हैं, जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है।

जुर्माने के साथ भर सकते हैं रिटर्न

जो लोग 16 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, वे अब भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाताओं को समय सीमा के बाद भी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। यानी आपके पास अभी भी रिटर्न दाखिल करने का मौका है।

डेडलाइन के बाद भी ITR भरना क्यों है जरूरी

अगर आप 16 सितंबर की मुख्य समय सीमा चूक गए और 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपके लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। ऐसे में आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलने का खतरा रहता है। इसके अलावा, आप नुकसान को आगे बढ़ाने जैसे लाभों से भी वंचित रह जाते हैं। यानी, समय पर बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है।

समय पर आईटीआर दाखिल करने से करदाताओं को जुर्माने और ब्याज से राहत मिलती है। इसके साथ ही यह आय प्रमाण, लोन अप्रूवल और वीजा प्रक्रिया जैसे मामलों में भी एक अहम दस्तावेज साबित होता है।

कितना देना होगा जुर्माना

करदाताओं को डेडलाइन चूकने के बाद बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना देना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए लेट फीस 1000 रुपये रखा गया है। इसके अलावा, अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उस पर ब्याज भी देना होगा।

इस साल रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर दाखिल हुए हैं। 16 सितंबर की समय सीमा समाप्त होने तक 7.53 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। कई बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, लाखों करदाता समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख