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ITR Filing 2025: किसे कब तक भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न? सभी टैक्सपेयर्स के लिए ये रही जरूरी डेडलाइंस

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 25, 2025, 14:25 IST

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सारांश

ITR Filing: सभी के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन एक जैसी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अकाउंट को ऑडिट की जरूरत है या नहीं। यहां हमने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए किसे कब तक आईटीआर फाइल करना होगा।

ITR Filing

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर कुछ राहत दी है।

ITR Filing 2025: अगर आप लेट फीस और आखिरी समय पर होने वाली गलतियों से बचना चाहते हैं, तो समय पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर कुछ राहत दी है। हालांकि, सभी के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन एक जैसी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अकाउंट को ऑडिट की जरूरत है या नहीं। यहां हमने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए किसे कब तक आईटीआर फाइल करना होगा।

सैलरीड और अन्य लोगों के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन

अगर आप सैलरीड हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) या किसी अन्य कैटेगरी से हैं जहां आपके अकाउंट्स के ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो अब आपके पास ज्यादा समय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 31 जुलाई 2025 के बजाय 15 सितंबर 2025 है।

आईटीआर फॉर्म में नए बदलावों और लोगों को अपडेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करके सही तरीके से फाइल करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए सरकार ने इस डेडलाइन को 45 दिन बढ़ा दिया है।

किन लोगों के लिए 31 अक्टूबर 2025 है ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख

अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, या किसी ऐसी फर्म में पार्टनर के रूप में काम करते हैं जिसके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी है, तो आपकी डेडलाइन अलग है। सबसे पहले, आपको 30 सितंबर 2025 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। उसके बाद आपके पास 31 अक्टूबर 2025 तक अपना आईटीआर दाखिल करने का समय है। फिलहाल, ऑडिट से जुड़ी इन डेडलाइन के विस्तार की कोई खबर नहीं है, इसलिए पहले से ही योजना बना लें।

इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के मामले में कब है लास्ट डेट?

कुछ टैक्सपेयर्स को, जिनके इंटरनेशनल डील या कुछ स्पेशल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हैं, धारा 92E के तहत एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। अगर यह आप पर लागू होता है, तो आपकी आईटीआर की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 है और आपकी ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक दाखिल करनी होगी।

अंतिम तारीख से चूक जाने पर क्या करें?

अगर आप किसी तरह अपनी मुख्य डेडलाइन से चूक गए, तो घबराएं नहीं। आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस पर जुर्माना लगता है और आप कुछ लाभ खो सकते हैं, जैसे कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना। देर से फाइलिंग करने पर आपको किसी भी बकाया कर पर 1% प्रति माह ब्याज देना पड़ सकता है। इसमें एक निश्चित जुर्माना भी है।

कितना लगता है जुर्माना?

अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फीस 1000 रुपये है। अगर यह 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले देर से दाखिल करने पर आपको 5000 रुपये देने पड़ सकते हैं।

इसलिए, समय पर दाखिल करना और आखिरी समय के तनाव से बचना हमेशा बेहतर होता है। नए आईटीआर फॉर्म अब पोर्टल पर उपलब्ध हैं, और आप पहले से भरी हुई जानकारी के साथ ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं जिससे काम आसान हो जाएगा।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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