return to news
  1. ITR Filing: HRA क्लेम के लिए क्या मकान मालिक का PAN कार्ड है जरूरी? ये डॉक्यूमेंट्स रखें पास

पर्सनल फाइनेंस

ITR Filing: HRA क्लेम के लिए क्या मकान मालिक का PAN कार्ड है जरूरी? ये डॉक्यूमेंट्स रखें पास

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 16, 2025, 10:50 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पुराने टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत HRA पर छूट दी जाती है। हालांकि, नए टैक्स रिजीम में यह छूट उपलब्ध नहीं है।

ITR Filing

ITR Filing: अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो ITR भरते समय HRA पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

ITR Filing: वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। पुराने टैक्स रिजीम के साथ जाने पर कई तरह के फायदे हैं, जिनमें से एक फायदा तो यह है कि आप इसके जरिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए छूट का दावा कर सकते हैं। HRA सैलरीड कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा होता है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो ITR भरते समय HRA पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

धारा 10(13A) के तहत मिलती है HRA पर छूट

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पुराने टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत HRA पर छूट दी जाती है। हालांकि, नए टैक्स रिजीम में यह छूट उपलब्ध नहीं है।

ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

HRA का दावा करने के लिए कई अहम डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ सभी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स से जुड़ी किसी भी नोटिस के मामले में विभाग को जवाब देने के लिए डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है।

आपके पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट के साथ रेंट रिसीप्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा, आपके पास ऑनलाइन रेंट भुगतान का स्टेटमेंट भी होना चाहिए, ताकि नोटिस आने पर आप जवाब दे सकें।

PAN नंबर देना जरूरी है या नहीं?

अगर सालाना किराया ₹1 लाख से ज्यादा है, तो आपको अपने मकान मालिक का PAN नंबर देना जरूरी है। वहीं, अगर आप गलत PAN नंबर देते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है।

अगर आपका सालाना किराया ₹1 लाख से कम है (यानि ₹8333 प्रति माह या उससे कम), तो आपको मकान मालिक का PAN नंबर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किराया ₹8334 से ₹50000 प्रति माह के बीच है, तो PAN नंबर देना होगा। अगर किराया ₹50,000 से ज्यादा है, तो सिर्फ PAN नंबर ही नहीं, आपको TDS (टैक्स डिडक्शन) भी किराए पर काटना होगा।

यानी ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि क्या आपका किराया ₹8333 प्रति माह से ज्यादा है? और दूसरी, क्या किराया ₹50000 से ज्यादा है? अगर इन दोनों में से किसी एक का जवाब हां है, तो आपको PAN नंबर देना जरूरी है।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख