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ITR filing: इनकम टैक्स फाइलिंग के बाद रिफंड मिलने में कितना समय लगता है? यहां जानिए नियम

Upstox

3 min read | अपडेटेड July 01, 2025, 11:23 IST

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सारांश

Income Tax Refunds: कानून के मुताबिक, जटिल या विशेष मामलों में आयकर विभाग को रिफंड जारी करने के लिए असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद 9 महीने तक का समय मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में दिसंबर 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

ITR filing

ITR filing: केवल फाइलिंग ही पर्याप्त नहीं है। आपको ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन भी पूरा करना होगा।

ITR filing 2025: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेटलाइन 15 सितंबर है। अब तक काफी टैक्सपेयर्स ने अपना ITR फाइल कर दिया है। फाइलिंग के बाद अब उन्हें रिफंड का इंतजार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर विभाग द्वारा ऑटोमेशन और प्रक्रिया में सुधार की शुरुआत के बाद रिफंड जारी होने में लगने वाला औसत समय घटकर 10 दिन रह गया है।

हालांकि, ध्यान रहे कि यह औसत समय है, जिसका मतलब है कि रिफंड प्राप्त करने का असल समय अलग-अलग हो सकता है। कुछ मामलों में रिफंड कुछ दिनों के भीतर मिल सकता है, जबकि अन्य में कुछ कारणों के चलते कई सप्ताह भी लग सकते हैं। यह आपकी केस की स्थिति पर निर्भर करेगा।

कानून के मुताबिक, जटिल या विशेष मामलों में आयकर विभाग को रिफंड जारी करने के लिए असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद 9 महीने तक का समय मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में दिसंबर 2026 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

इन वजहों से हो सकती है रिफंड में देरी

भले ही आप समय से पहले अपना ITR फाइल कर दें, लेकिन आम गलतियों के कारण आपका रिफंड अटक सकता है। रिफंड में देरी होने के मुख्य कारण यहां बताए गए हैं।

ITR ई-वेरिफाइड नहीं करना: केवल फाइलिंग ही पर्याप्त नहीं है। आपको ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन भी पूरा करना होगा। इसके बिना, रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
पैन का आधार से लिंक न होना: अगर टैक्सपेयर का पैन उनके आधार से लिंक नहीं है, तो भी रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
TDS डीटेल का मिलान सही न होना: अगर फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट) रिटर्न में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाता है, तो आगे जांच की जरूरत हो सकती है।
गलत बैंक डीटेल: रिफंड सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजे जाते हैं। गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड के कारण आपका रिफंड फेल हो सकता है।

इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाले ईमेल को नजरअंदाज करने या जवाब न देने से भी रिफंड में देरी हो सकती है या उसे रोका जा सकता है।

रिफंड में देरी होने पर आपको क्या करना चाहिए?

रिफंड में देरी से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका पैन आधार से लिंक्ड हुआ है। ध्यान दें कि सभी इनकम और TDS की जानकारियां सटीक हो और आपके बैंक डीटेल भी अपडेटेड हो। सबसे अहम बात यह है कि फाइलिंग के बाद अपना रिटर्न ई-वेरिफाई करना न भूलें। यह आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल तरीकों से तुरंत किया जा सकता है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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