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  1. ITR-1 Sahaj और ITR-4 Sugam की एक्सेल सुविधा को लेकर आई बड़ी खबर, ITR फाइलिंग में कौन कर सकता है इस्तेमाल?

पर्सनल फाइनेंस

ITR-1 Sahaj और ITR-4 Sugam की एक्सेल सुविधा को लेकर आई बड़ी खबर, ITR फाइलिंग में कौन कर सकता है इस्तेमाल?

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 30, 2025, 11:56 IST

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सारांश

ITR Filing: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! AY 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी को एनेबल कर दिया गया है और अब यह टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको लेकर जानकारी ट्विटर पर दी है।

इनकम टैक्स रिटर्न

टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जरूरी सूचना दी है।

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के दो दिन बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने Assessment Year (AY) 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) के लिए एक्सेल यूटिलिटी को एनेबल कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, ‘टैक्सपेयर्स ध्यान दें! AY 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी को एनेबल कर दिया गया है और अब यह टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है।’

ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी क्या हैं?

ITR-1 और ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए ऑफलाइन टूल्स हैं। इन यूटिलिटी का इस्तेमाल टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न की ऑफलाइन फाइलिंग के लिए किया जा सकता है। टैक्सपेयर्स अपनी डीटेल्स ऑफलाइन भरने के लिए इन एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीटेल्स भरने के बाद, उन्हें सभी जानकारी को वेरिफाई करना चाहिए और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा करने के लिए JSON फाइल तैयार करनी चाहिए।

ITR-1 एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

ITR-1 (सहज) की एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल ऐसे टैक्सपेयर्स कर सकते हैं जो निवासी (Residents) हैं, (उन लोगों को छोड़कर जो सामान्य निवासी नहीं हैं) जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है।

ITR-1 में ये शामिल हैं-

सैलरी से इनकम

एक घर की संपत्ति

अन्य स्रोत (जैसे इंटरेस्ट इनकम)

5000 रुपये तक की एग्रीकल्चरल इनकम

ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

ITR-4 एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति, HUF (Hindu Undivided Family) और फर्म (LLP को छोड़कर) कर सकते हैं जो निवासी हैं और जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है और जिनकी अनुमानित टैक्सेशन स्कीम (धारा 44AD, 44ADA, या 44AE) के तहत व्यवसाय या पेशे से इनकम है।

ITR-4 में ये शामिल हैं-

अनुमानित टैक्सेशन के तहत बिजनेस इनकम

एक घर की संपत्ति

अन्य स्रोत (जैसे इंटरेस्ट इनकम)

5000 रुपये तक की एग्रीकल्चरल इनकम

क्या आपको अभी ऑफलाइन ITR दाखिल करना चाहिए?

टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है, लेकिन टैक्सपेयर्स को वित्तीय लेनदेन (SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन), फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) की अपडेटेड डिटेल्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इन डीटेल्स के 15 जून तक अपडेट होने की उम्मीद है, जिसके बाद आपको मिसमैच और इनकम टैक्स नोटिस की संभावना को कम करने के लिए ITR दाखिल करना चाहिए। इसके अलावा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गैर-ऑडिट फाइलर्स के लिए नियत तारीख को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है। इसलिए अब रिटर्न दाखिल करने के लिए बहुत समय है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।