return to news
  1. Income Tax: आयकर विभाग ने जारी की ITR-2 और ITR-3 एक्सेल यूटिलिटीज, कौन कर सकता है इस्तेमाल? जानिए पूरी डीटेल्स

पर्सनल फाइनेंस

Income Tax: आयकर विभाग ने जारी की ITR-2 और ITR-3 एक्सेल यूटिलिटीज, कौन कर सकता है इस्तेमाल? जानिए पूरी डीटेल्स

rajeev-kumar

3 min read | अपडेटेड July 11, 2025, 11:01 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑफलाइन टूल हैं। आप अपनी जानकारी ऑफलाइन भरने के लिए इन एक्सेल यूटिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटीज में जानकारी भरने के बाद आपको सभी जानकारी वेरिफाई करनी होगी।

ITR filing

ITR filing: टैक्सपेयर्स अब अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए इन यूटिलिटीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं।

Income Tax: लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ को उपलब्ध करा दिया है। टैक्सपेयर्स अब अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए इन यूटिलिटीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज 11 जुलाई को कहा, "वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-2 और ITR-3 के एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइलिंग करने के लिए उपलब्ध हैं।"

ITR-2 और ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑफलाइन टूल हैं। आप अपनी जानकारी ऑफलाइन भरने के लिए इन एक्सेल यूटिलिटीज का उपयोग कर सकते हैं।

एक्सेल यूटिलिटीज में जानकारी भरने के बाद आपको सभी जानकारी वेरिफाई करनी होगी। इसके साथ ही इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा करने के लिए एक JSON फाइल तैयार करनी होगी।

अभी तक कोई ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध नहीं

सीबीडीटी ने अभी तक ITR-2 और ITR-3 दाखिल करने वालों के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी जारी नहीं की है। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर केवल ITR-1 और ITR-4 ही ऑनलाइन दाखिल कर पा रहे थे। हालांकि, उम्मीद है कि जल्द ही ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध हो जाएंगी।

ITR-2 एक्सेल यूटिलिटी का इस्तेमाल कौन कर सकता है?

ITR-2 फॉर्म उन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए लागू है जो ITR-1 दाखिल करने के पात्र नहीं हैं। ऐसे लोगों और HUF को बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं होनी चाहिए। इसलिए, ITR-2 उन करदाताओं के लिए है जिनकी सैलरी इनकम ₹50 लाख से अधिक, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, ₹5000 से अधिक कृषि आय और अन्य आय हो।

पात्र करदाता आयकर पोर्टल से ITR-2 एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना विवरण भर सकते हैं। बाद में, वे JSON फाइल के रूप में विवरण आयकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, कर विभाग ने ITR-2 में कई बदलाव किए हैं, जिससे करदाताओं को अधिक जानकारी देनी होगी।

ITR-3 एक्सेल यूटिलिटी का उपयोग कौन कर सकता है?

ITR-3 फॉर्म इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए लागू है, जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से आय ₹50 लाख से अधिक हो। AY2025-26 के लिए आयकर विभाग ने ITR-3 में कई बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, 'शेड्यूल AL' के तहत एसेट्स और लायबिलिटी की रिपोर्टिंग की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दी गई है।

शेड्यूल कैपिटल गेन में टैक्सपेयर्स को यह बताना होगा कि उन्होंने 23 जुलाई, 2024 से पहले लाभ प्राप्त किया या उसके बाद, क्योंकि दोनों मामलों में टैक्स की दरें अलग-अलग हैं।

ITR-3 में अब टैक्सपेयर्स को धारा 80C डिडक्शन क्लेम के बारे में अधिक जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, सेक्शन-वाइज TDS रिपोर्टिंग का उपयोग किया गया है। इन बदलावों से ITR-3 फाइल करने वालों के लिए कंप्लायंस आसान होने की उम्मीद है। पात्र करदाता ITR-3 एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके अपना विवरण भर सकते हैं। बाद में, वे इसे JSON फाइल के रूप में आयकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

ELSS
2025 के लिए पाएं बेस्ट टैक्स बचाने वाले फंड्स एक्सप्लोर करें ELSS
promotion image

लेखकों के बारे में

rajeev-kumar
Rajeev Kumar Upstox में डेप्युटी एडिटर हैं और पर्सनल फाइनेंस की स्टोरीज कवर करते हैं। पत्रकार के तौर पर 11 साल के करियर में उन्होंने इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बीमा, बचत और पेंशन जैसे विषयों पर 2,000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं। वह 1% क्लब, द फाइनेंशल एक्सप्रेस, जी बिजेनस और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर चुके हैं। अपने काम के अलावा उन्हें लोगों से उनके पर्सनल फाइनेंस के सफर के बारे में बात करना और उनके सवालों के जवाब देना पसंद है।