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  1. Income Tax Returns: ITR फाइलिंग से पहले AIS चेक करना जरूरी, वरना देना पड़ सकता है ₹5 लाख तक का जुर्माना

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Income Tax Returns: ITR फाइलिंग से पहले AIS चेक करना जरूरी, वरना देना पड़ सकता है ₹5 लाख तक का जुर्माना

Upstox

2 min read | अपडेटेड July 23, 2025, 17:21 IST

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सारांश

AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी पूरी साल भर की वित्तीय जानकारी होती है। जैसे आपकी सैलरी, बैंक से मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड, शेयरों की खरीद-बिक्री, किराया और प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स। अगर आपने इसे बिना जांचे ITR फाइल किया, तो गड़बड़ी के कारण टैक्स नोटिस या भारी पेनल्टी आ सकती है।

Income Tax Returns

Income Tax Returns: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से रिटर्न दाखिल करने से पहले अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) चेक करने का आग्रह किया है।

Income Tax Returns: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। वित्त वर्ष 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से रिटर्न दाखिल करने से पहले अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) चेक करने का आग्रह किया है। 2024-25 में विभाग ने 68000 से ज्यादा ऐसे मामले पाए हैं जहां AIS में दिए गए डिटेल आयकर रिटर्न (ITR) से मेल नहीं खाते।

क्या होता है AIS

AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी पूरी साल भर की वित्तीय जानकारी होती है। जैसे आपकी सैलरी, बैंक से मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड, शेयरों की खरीद-बिक्री, किराया और प्रॉपर्टी से जुड़ी डील्स। अगर आपने इसे बिना जांचे ITR फाइल किया, तो गड़बड़ी के कारण टैक्स नोटिस या भारी पेनल्टी आ सकती है। इस साल विभाग ITR और AIS डेटा को बहुत बारीकी से मिलाकर देख रहा है। छोटी सी गलती भी नोटिस या रिफंड में देरी का कारण बन सकती है।

गलती पर ₹5 लाख तक का जुर्माना

अधिकारियों का कहना है कि टैक्स फाइलिंग को बहुत बारीकी से जांचा जा रहा है। टैक्स विभाग आपकी इनकम और ट्रांजैक्शन को पहले से ट्रैक कर रहा है। अगर आपने गलती से कोई जानकारी गलत भरी या छोड़ दी, तो रिफंड रुक सकता है, नोटिस आ सकता है या फिर ₹5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। अगर गलती जारी रही तो रोजाना ₹10,000 से ₹15,000 तक का फाइन भी लग सकता है।

AIS में गड़बड़ी मिले तो क्या करें?

  1. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और AIS सेक्शन खोलें।

  2. Part B में जाएं, जहां TDS/TCS, SFT, टैक्स पेमेंट, डिमांड/रिफंड और दूसरी जानकारियां होती हैं।

  3. किसी भी टैब को खोलकर उस स्रोत (source) की लेन-देन जानकारी विस्तार से देखें।

  4. हर ट्रांजैक्शन के आगे ‘Optional’ टैब होता है, वहीं से फीडबैक दें।

  5. फीडबैक देने के बाद एक सक्सेस मैसेज आएगा और आपकी TIS (Taxpayer Information Summary) अपडेट हो जाएगी।

  6. आप चाहें तो उसका Acknowledgement receipt भी डाउनलोड कर सकते हैं।

ITR भरने से पहले AIS को ध्यान से जांचना बहुत जरूरी है ताकि सभी इनकम और ट्रांजैक्शन सही तरीके से दर्ज हों। यह आपको नोटिस, रिफंड में देरी और जुर्माने से बचा सकता है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।