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  1. ITR filing: सैलरीड कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 में 3 बड़े बदलाव, आसान भाषा में समझिए क्या है खास

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ITR filing: सैलरीड कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 में 3 बड़े बदलाव, आसान भाषा में समझिए क्या है खास

Upstox

2 min read | अपडेटेड June 05, 2025, 11:42 IST

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सारांश

ITR filing: सैलरीड लोगों को Form 16 उनके ऑफिस से 15 जून 2025 तक मिल जाएगा। इसके बाद वे अपना ITR फाइल कर सकते हैं और अगर रिफंड बनता है तो जल्दी क्लेम भी कर सकते हैं। इस बार Form 16 में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में यहां बताया गया है।

ITR filing

ITR filing: इस साल फॉर्म 16 में पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया जाएगा।

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है। सैलरीड लोगों को Form 16 उनके ऑफिस से 15 जून 2025 तक मिल जाएगा। इसके बाद वे अपना ITR फाइल कर सकते हैं और अगर रिफंड बनता है तो जल्दी क्लेम भी कर सकते हैं। इस बार Form 16 में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 2024 के बजट में लाए गए नए नियमों की वजह से हैं। यहां इन तीन बदलावों के बारे में बताया गया है।

पहला बदलाव

आयकर वर्ष 2025-26 के लिए जो Form 16 मिलेगा, उसमें आपकी दूसरी आमदनी पर काटा गया टैक्स (TDS) भी दिखेगा। इसमें कुछ तय खर्चों पर लिया गया टैक्स (TCS) भी दिखाया जाएगा।

लेकिन ये जानकारी Form 16 में तभी दिखाई देगी, जब आपने ये जानकारी अपने ऑफिस को Form 12BBA के जरिए दी होगी। बजट 2024 में यह सुविधा दी गई है कि सैलरी पाने वाले लोग अपनी दूसरी आमदनी और कुछ खर्चों पर लिए गए TCS की जानकारी अपने ऑफिस को दे सकते हैं।

कर्मचारी इन TDS और TCS को अपनी कुल टैक्स देनदारी में एडजस्ट कर सकते हैं। Form 16 में दिखने वाले TDS और TCS में FD के ब्याज पर कटे टैक्स या विदेश यात्रा पर लगे TCS जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।

दूसरा बदलाव

दूसरा, इस साल फॉर्म 16 में पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया जाएगा। अगर आपने नई टैक्स रिजीम को चुना है, तो आपको ₹75000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। हालांकि, पुरानी रिजीम में रहने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर सिर्फ ₹50000 मिलेंगे।

तीसरा बदलाव

इस साल फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) डिडक्शन दिखाया जाएगा। अगर आपका ऑफिस आपकी सैलरी का 14% तक NPS में जमा करता है, तो अब आप इस पूरे अमाउंट को सेक्शन 80CCD (2) के तहत डिडक्शन में दिखा सकते हैं, लेकिन ये फायदा सिर्फ नए टैक्स सिस्टम में मिलेगा। पुराने टैक्स सिस्टम में सिर्फ 10% तक का ही डिडक्शन मान्य होगा।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।