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  1. अगर आज भी नहीं फाइल कर पाए ITR तो देनी पड़ेगी पेनल्टी, जेल जाने का भी रहता है खतरा

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अगर आज भी नहीं फाइल कर पाए ITR तो देनी पड़ेगी पेनल्टी, जेल जाने का भी रहता है खतरा

Upstox

3 min read | अपडेटेड September 16, 2025, 09:46 IST

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सारांश

ITR Filing Penalty: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अगर आपने समय पर ITR दाखिल नहीं किया तो पेनल्टी और ब्याज देना पड़ेगा। नियम के मुताबिक, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं, ज्यादा बकाया टैक्स पर जेल की सजा का भी प्रावधान है।

ITR Filing Penalty

जेल और जुर्माने का रहता है खतरा

ITR Filing Penalty: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। सरकार ने इस साल 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर तक का समय दिया था और अब इसे एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया। यानी आज आपके पास आखिरी मौका है बिना पेनल्टी दिए ITR भरने का। अगर आपने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो देर न करें, वरना न सिर्फ जुर्माना बल्कि जेल का खतरा भी हो सकता है।

डेडलाइन चूकने पर पेनल्टी

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर आप आज के बाद ITR फाइल करते हैं तो सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लगेगी। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आय 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपए तक की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। देर से दाखिल रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक भरा जा सकता है। इसके बाद केवल अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) ही 31 मार्च 2030 तक फाइल किया जा सकेगा, लेकिन इसमें अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा।

वहीं, अगर आपके ऊपर टैक्स बाकी है और आपने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो धारा 234A के तहत ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज हर महीने 1% की दर से लगाया जाएगा और तब तक गिना जाएगा जब तक आप रिटर्न दाखिल नहीं कर देते।

लेट फाइल करने पर नहीं मिलते हैं ये मौके

डेडलाइन चूकने का एक और नुकसान यह होगा कि निवेश या बिजनेस से हुए घाटे को अगले साल की आय में एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा। इससे टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, हाउस प्रॉपर्टी से हुए घाटे को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति रहेगी।

समय पर रिटर्न फाइल न करने पर केवल पेनल्टी और ब्याज ही नहीं, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपके ऊपर 25,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, 25,000 रुपए से कम बकाया टैक्स पर 3 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

क्रेडिट प्रोफाइल पर असर

ITR फाइल न करने का असर केवल टैक्स तक सीमित नहीं रहता। कई बैंक और वित्तीय संस्थान लोन प्रोसेसिंग के दौरान पुराने ITR की जांच करते हैं। लेट फाइलिंग से आपका क्रेडिट प्रोफाइल कमजोर हो सकता है और भविष्य में लोन लेने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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लेखकों के बारे में

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।