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पर्सनल फाइनेंस

5,30,07,987 लोगों ने अब तक फाइल किया है ITR, लास्ट डेट है तय, क्या बढ़ेगी आगे?

विकास तिवारी

3 min read | अपडेटेड September 11, 2025, 13:05 IST

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सारांश

आयकर विभाग के अनुसार, अब तक 5.30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ITR फाइल किया है। ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न बाकी हैं। एक्सटेंशन की उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन विभाग की ओर से अभी कोई संकेत नहीं मिला है।

ITR

कितने लोग फाइल चुके हैं आईटीआर, क्या है आखिरी तारीख?

आयकर रिटर्न (Income Tax Return - ITR) फाइलिंग का सीजन अपने अंतिम दौर में है। वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। आयकर विभाग के मुताबिक, अब तक 5,30,07,987 लोगों ने ITR फाइल किया है, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या डेडलाइन फिर बढ़ेगी या टैक्सपेयर्स को तय तारीख तक ही रिटर्न भरना होगा।

कितने लोगों ने किया फाइल

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार 10 सितंबर तक 5.30 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 4.99 करोड़ से ज्यादा रिटर्न टैक्सपेयर्स ने वेरिफाई कर दिए हैं और विभाग ने 3.57 करोड़ रिटर्न प्रोसेस भी कर दिए हैं। 9 सितंबर को अकेले 16.3 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। अनुमान है कि इस साल करीब 8 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न भरेंगे।

डेडलाइन और एक्सटेंशन की उम्मीदें?

इस बार डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई है। टैक्सपेयर्स के बीच यह चर्चा है कि क्या आखिरी समय में फिर से डेडलाइन बढ़ सकती है। हालांकि विभाग की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। पिछले सालों में भी आखिरी तारीख से ठीक पहले बड़ी संख्या में ITR दाखिल किए गए थे। इस बार भी 2.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न अभी पेंडिंग हैं।

Cleartax और कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस बार एक बड़ा मिथक फैलाया जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह पूरी तरह गलत है। असल में, नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक छूट है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह सीमा 2.5 लाख है। 7 लाख तक की आय नई व्यवस्था में टैक्स-फ्री हो सकती है, लेकिन इसमें कैपिटल गेन, शेयर और म्यूचुअल फंड्स की आय शामिल नहीं होती। सरकार ने जो 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स फ्री का ऐलान इस बार के बजट में किया था, वह वित्त वर्ष 2025-26 के लिए है।

समय पर ITR फाइल क्यों जरूरी?

अगर समय पर ITR दाखिल नहीं किया गया तो टैक्सपेयर्स को कई नुकसान हो सकते हैं। पहला, वैध टैक्स रिफंड का दावा छूट सकता है। दूसरा, लेट फाइलिंग पर पेनाल्टी लग सकती है। तीसरा, भविष्य में लोन या वीजा जैसे मामलों में दिक्कत आ सकती है। टैक्स एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।

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लेखकों के बारे में

विकास तिवारी
Vikash Tiwary is a finance journalist with 6+ years of newsroom experience. He is currently growing Upstox Hindi, crafting data-driven stories on stocks, personal finance, mutual funds, and global markets, while exploring how AI can simplify finance. His work spans Zee Business, TV9 Bharatvarsh, ABP News, India TV, and Inshorts. He also holds NISM certification.