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  1. Income tax refund status: इन 3 तरीकों से चेक करें अपना रिफंड स्टेटस, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

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Income tax refund status: इन 3 तरीकों से चेक करें अपना रिफंड स्टेटस, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड June 12, 2025, 16:42 IST

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सारांश

Income tax refund: अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद यह पाया जाता है कि आपने जरूरत से अधिक कर चुकाया है, तो सरकार वह अतिरिक्त धनराशि आपको वापस कर देती है। यहां हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिनके जरिए टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Income tax refund

Income tax refund: इनकम टैक्स रिफंड तब मिलता है जब आपने सरकार को जो कर चुकाया है वह आपके द्वारा चुकाए जाने वाले कर से अधिक है।

Income tax refund status: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड जारी करने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इनकम टैक्स रिफंड तब मिलता है जब आपने सरकार को जो कर चुकाया है वह आपके द्वारा चुकाए जाने वाले कर से अधिक है। टैक्स का भुगतान कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स), एडवांस टैक्स, या रिटर्न दाखिल करते समय सेल्फ-असेसमेंट टैक्स।

अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद यह पाया जाता है कि आपने जरूरत से अधिक कर चुकाया है, तो सरकार वह अतिरिक्त धनराशि आपको वापस कर देती है। यहां हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिनके जरिए टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

IT रिफंड कैसे क्लेम करें?

इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको सही ढंग से रिटर्न फाइल करना होगा। ITR में अपनी इनकम, कटौतियां और टैक्स की जानकारी दें। अगर आपने ज्यादा टैक्स दिया है, तो वही रिफंड के रूप में वापस मिलेगा।

आम तौर पर रिफंड 1 से 3 हफ्तों में आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर देर होती है, तो सरकार उस पर 6% सालाना ब्याज भी देती है। अगर आपकी ITR में कोई गलती या पूछताछ नहीं है, तो 1–3 हफ्तों में रिफंड आ जाता है।

Refund स्टेटस चेक करने के 3 आसान तरीके:

1. Income Tax Portal (सबसे आम तरीका)
  • सबसे पहले https://www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
  • इसके बाद ‘e-File’ > ‘Income Tax Returns’ > ‘View Filed Returns’ पर जाएं।
  • अपनी ITR के सामने ‘View Details’ पर क्लिक करें
2. NSDL Website

अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन किए बिना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका यहां बताया गया है।

  • पहले NSDL के रिफंड स्टेटस पेज पर जाएं।
  • PAN और असेसमेंट ईयर भरें।
  • कैप्चा डालें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
  • रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।

3. TRACES (TDS और रिफंड की डिटेल देखने के लिए)

  • आप TRACES पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 26AS में रिफंड स्टेटस देख सकते हैं।
  • इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें और ‘e-File’> ‘Income Tax Returns’> ‘View Form 26AS’ पर जाएं।
  • आप TRACES साइट पर पहुंच जाएंगे, वहाँ ‘View Tax Credit (Form 26AS)’ सेलेक्ट करें।
  • सही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें और रिफंड डीटेल्स देखें।

आप Income Tax Department को ईमेल भेज सकते हैं या फोन कॉल करके भी रिफंड स्टेटस पूछ सकते हैं (डिटेल्स पोर्टल पर दिए गए हैं)। आपको SMS और ईमेल के जरिए भी रिफंड से जुड़ी अपडेट मिलती रहती है।

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लेखकों के बारे में

Shubham Singh Thakur
Shubham Singh Thakur is a business journalist with a focus on stock market and personal finance. An alumnus of the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), he is passionate about making financial topics accessible and relevant for everyday readers.

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