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ITR Filing 2025: ज्यादा रिफंड और ब्याज चाहिए? ये 5 टिप्स आएंगे काम

Upstox

3 min read | अपडेटेड June 20, 2025, 14:17 IST

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सारांश

Income Tax: सबसे पहले यह समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड समय पर और बिना किसी परेशानी के आए, तो आपको समय पर और पूरी सावधानी के साथ ITR भरना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, PAN, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी सही-सही भरें।

ITR Filing

ITR Filing: टाइपिंग में छोटी-सी गलती भी आपके रिफंड में देरी या कैंसिलेशन का कारण बन सकती है।

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए इनकम आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, अभी यह शुरुआत ही है और आने वाले हफ्तों और महीनों में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। इससे रिफंड पर ब्याज में बढ़ जाएगा।

अगर आप अपने रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं और इस पर ज्यादा से ज्यादा ब्याज का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में यहां बताया गया है।

समय पर और सही जानकारी के साथ ITR फाइल करें

सबसे पहले यह समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड समय पर और बिना किसी परेशानी के आए, तो आपको समय पर और पूरी सावधानी के साथ ITR भरना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, PAN, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी सही-सही भरें।

टाइपिंग में छोटी-सी गलती भी आपके रिफंड में देरी या कैंसिलेशन का कारण बन सकती है। आप जितनी जल्दी रिटर्न फाइल करेंगे, प्रोसेसिंग उतनी ही जल्दी शुरू होगी।

रिफंड पर ब्याज का पूरा लाभ उठाएं

बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि अगर आयकर विभाग आपके रिफंड को देरी से प्रोसेस करता है, तो वह आपको 0.5% प्रति महीने की दर से ब्याज भी देता है। इस साल डेडलाइन बढ़ने की वजह से यह ब्याज पहले के मुकाबले औसतन 33% तक ज्यादा हो सकता है। यानी, रिफंड जितना देर से प्रोसेस होगा, आपके खाते में उतना ही ज्यादा ब्याज जमा होगा। ध्यान रहे कि यह ब्याज भी टैक्सेबल है और इसे अपने अगले ITR में घोषित करना जरूरी है।

टैक्स बचत के लिए स्मार्ट प्लानिंग

अगर आप हर साल सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन पर निर्भर रहते हैं, तो आप कई अहम टैक्स छूटों से चूक सकते हैं। सेक्शन 80सी, 80डी और HRA क्लेम करें। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल और PPF जैसी स्कीमों का फायदा उठाएं। सही टैक्स प्लानिंग से आपकी टैक्स देनदारी कम होगी और रिफंड बढ़ेगा।

ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करें

ITR फाइल करने के बाद रिफंड का स्टेटस चेक करना न भूलें। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके और “View Returns/Forms” में जाकर रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा, NSDL वेबसाइट पर “Know Your Refund Status” सेक्शन में भी जानकारी उपलब्ध है। नियमित ट्रैकिंग से आपको किसी भी तरह की गलती या देरी के बारे में समय रहते जानकारी मिल जाएगी।

रिटर्न फॉर्म और ऑप्शंस को बेहतर बनाएं

ITR फॉर्म चुनते समय अपनी आय श्रेणी को ध्यान में रखें। गलत फॉर्म चुनने से प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। साथ ही, अगर आप नई कर प्रणाली में हैं और कटौती का दावा नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी प्रणाली का मूल्यांकन करें - आपको वहां बेहतर रिफंड मिल सकता है।

सरकार हमेशा से कहती रही है कि करदाताओं को समय पर रिफंड मिलना चाहिए, ताकि करदाताओं का भरोसा बना रहे। पिछले साल के ITR ट्रेंड के अनुसार, रिफंड औसतन 4-5 सप्ताह के भीतर प्रोसेस हो जाता है।

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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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